31.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

ग्रेटर चेन्नई का फरमान : मार्च में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान, वर्ना 2% जुर्माना

चेन्नई में संपत्ति कर को 'सोथु वारी' के रूप में जाना जाता है. यहां पर संपत्ति कर का ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन आरएलवी को अपनाता है, जिसका उपयोग चेन्नई सिटी कॉर्पोरेशन की सीमाओं के भीतर संपत्तियों पर अर्ध-वार्षिक किराये कर की गणना के लिए किया जाता है.

चेन्नई : ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने यहां रहने वाले निवासियों के लिए फरमान जारी करते हुए कहा है कि वे मार्च के अंत तक संपत्ति कर का भुगतान कर दें, अन्यथा दो फीसदी जुर्माना देने के लिए तैयार रहें. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई में करीब 13 लाख संपत्तिकरदाताओं में से करीब पांच लाख लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है.

ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने जारी एक बयान में कहा है कि वर्ष 2022 में सामान्य संशोधन प्रभाव होने के बाद आठ लाख से अधिक लोगों ने अपने संपत्तिकर का भुगतान किया था. उसने कहा कि यिद निवासी वित्त वर्ष की शुरुआत के पहले 15 दिनों के भीतर संपत्तिकर का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें 5 फीसदी की छूट मिलेगी. उसने कहा कि निवासी डाकियों के जरिए या नगर निकाय की वेबसाइट पर सीधे या पेटीएम के जरिए भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.

सोथु वारी के रूप में जाना जाता है चेन्नई में संपत्ति कर

चेन्नई में संपत्ति कर को ‘सोथु वारी’ के रूप में जाना जाता है. यहां पर संपत्ति कर का ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन एक उचित किराया मूल्य (आरएलवी) को अपनाता है, जिसका उपयोग चेन्नई सिटी कॉर्पोरेशन की सीमाओं के भीतर संपत्तियों पर अर्ध-वार्षिक किराये कर की गणना के लिए किया जाता है. चेन्नई नगर निगम के अंतर्गत 15 क्षेत्र हैं. संपत्ति कर को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी मापा और लगाया जा सकता है.

Also Read: नये साल में यूनिट एरिया असेसमेंट के तहत संपत्ति कर पर मिल सकती है 40-50 फीसदी की छूट
चेन्नई में कैसे करें संपत्ति कर का भुगतान

TNURBAN ePay पोर्टल पर संपत्ति कर का ऐसे भुगतान किया जा सकता है

  • TNURBAN ईपे वेबसाइट https://tnurbanepay.tn.gov.in/ पर जाएं.

  • मेनू से संपत्ति कर विकल्प पर क्लिक करें.

  • ड्रॉप-डाउन सूची से अपना जिला, निगम/नगर पालिका और वार्ड चुनें.

  • अपनी संपत्ति कर निर्धारण संख्या (पीटीएएन) या पुरानी संपत्ति कर विशिष्ट पहचान संख्या (पुतिन) दर्ज करें और “विवरण प्राप्त करें” पर क्लिक करें.

  • प्रदर्शित संपत्ति विवरण सत्यापित करें और “भुगतान करें” पर क्लिक करें.

  • भुगतान मोड का चयन करें और भुगतान पूरा करने के लिए निर्देशों का पालन करें.

  • आप डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या ई-वॉलेट का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं. सफल भुगतान के बाद, एक रसीद जनरेट होगी, जिसे आप सहेज सकते हैं या अपने रिकॉर्ड के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें