केंद्रीय कर्मियों को पीएफ और ग्रेच्युटी में मिलेगा वीडीए में बढ़ोतरी का लाभ

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केंद्रीय कर्मियों को पीएफ और ग्रेच्युटी में मिलेगा वीडीए में बढ़ोतरी का लाभ

**EDS: TWITTER IMAGE POSTED BY @MahilaCongress ON WEDNESDAY, SEPT. 7, 2022** Kanyakumari: Congress leader Rahul Gandhi addresses the launch of ‘Bharat Jodo Yatra’, in Kanyakumari, Wednesday, Sept. 7, 2022. (PTI Photo)(PTI09_07_2022_000248B)

Central government, Variable dearness allowance, Provident Fund : नयी दिल्ली : कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर में बढ़ोतरी किये जाने के बाद पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 105 रुपये से 210 रुपये प्रतिमाह वीडीए बढ़ाने की घोषणा की है.

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नयी दिल्ली : कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर में बढ़ोतरी किये जाने के बाद पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 105 रुपये से 210 रुपये प्रतिमाह वीडीए बढ़ाने की घोषणा की है.

वहीं, आर्थिक विशेषज्ञों ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच परिवर्तनीय महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को स्वागत योग्य कदम बताया है. साथ ही कहा है कि वीडीए में बढ़ोतरी से भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और डीए से सीधे जुड़े अन्य लाभों में भी वृद्धि होगी.

परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी वीडीए की संशोधित दर का लाभ रेलवे, खनन, ऑइल फील्ड्स, बंदरगाहों और केंद्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों के करीब डेढ़ करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा. श्रम मंत्रालय के मुताबिक, वीडीए की संशोधित दर एक अप्रैल, 2021 से बढ़ा दी गयी है. यह दर कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल कर्मियों पर भी लागू होगी.

मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच वीडीए की संशोधित दर लागू होने से केंद्रीय कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी. औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वीडीए में बदलाव किया जाता है. वीडीए में बदलाव के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया है.

श्रम मंत्रालय ने कहा है कि वीडीए में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मियों और श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दर में भी वृद्धि होगी. केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है.

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