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सोशल मीडिया पर बवाल के बाद कारमेल पॉपकॉर्न GST पर यूटर्न, लगता रहेगा 5% जीएसटी

Updated at : 26 Dec 2024 9:18 PM (IST)
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Caramelised Popcorn

Caramelised Popcorn

Caramelised Popcorn GST only 5 Percent: जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सोशल मीडिया में भारी बवाल जारी है. पॉपकॉर्न पर लगने वाले जीएसटी को लेकर यूजर्स लगातार विरोध कर रहे हैं. इधर बवाल के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

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Caramelised Popcorn GST only 5 Percent: सोशल मीडिया में भारी बवाल के बाद सरकार ने साफ किया है कि सिनेमा घरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर रेस्तरां की तरह ही 5 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगता रहेगा. जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को स्पष्ट किया गया था. जिसमें स्पष्ट किया गया था कि पॉपकॉर्न पर तीन तरह से टैक्स लिये जाएंगे.

कारमेलाइज चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी

जीएसटी के तहत नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न को नमकीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसपर पांच प्रतिशत कर लगता है. जब इसे पैक और लेबल के साथ बेचा जाता है, तो दर 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत होती है. शुगर फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाती है. इसलिए कारमेलाइज चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है.

यह भी पढ़ें: GST: निर्मला सीतारमण बोलीं, ‘एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं हैं राज्य’

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ArbindKumar Mishra

लेखक के बारे में

By ArbindKumar Mishra

मुख्यधारा की पत्रकारिता में 14 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. खेल जगत में मेरी रुचि है. वैसे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर काम करता हूं. झारखंड की संस्कृति में भी मेरी गहरी रुचि है. मैं पिछले 14 वर्षों से प्रभातखबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इस दौरान मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त हुआ है. फिलहाल मैं बतौर शिफ्ट इंचार्ज कार्यरत हूं.

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