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मोदी सरकार को बड़ी सफलता : अब किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है नीरव मोदी, ब्रिटेन के जज ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

PNB Scam : वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से साफ है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं. भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना है.

  • वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने सुनाया फैसला

  • मानसिक बीमारी को लेकर नीरव मोदी ने कोर्ट में दायर की थी याचिका

  • जज सैमुअल गोजी ने नीरव मोदी की याचिका का कर दिया खारिज

PNB Scam : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी अब किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है. गुरुवार को ब्रिटेन की एक अदालत ने उसकी याचिका को ठुकराते हुए भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है.

वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से साफ है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं. भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना है.

उन्होंने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि अगर उन्हें प्रत्यर्पित किया गया, तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा. भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है.

अदालत ने मानसिक बीमारी को लेकर नीरव मोदी की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया. यह बात दीगर है कि वेस्टमिन्स्टर कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने की खातिर ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प होगा. इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील कर सकता है.

अदालत ने यह भी कहा कि गवाहों को धमकाने की कोशिश भी की गई. इसके साथ ही, अदालत ने भारत की जेलों की हालत को लेकर संतुष्टि भी जाहिर की. ब्रिटेन की वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है.

संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि करीब 13 हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में उसे भारत लाया जा सकता है. अदालत ने उसे भारत लाने को लेकर पिछले महीने ही सुनवाई के दौरान 25 फरवरी 2021 की तारीख मुकर्रर की थी.

Also Read: नीरव मोदी मामले की रिपोर्टिंग पर रोक के अनुरोध वाली याचिका ब्रिटिश अदालत ने की खारिज

Posted by : Vishwat Sen

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