AGR Case: वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल ने बकाया राशि के भुगतान को लेकर मांगा और समय
Author : Agency Published by : Prabhat Khabar Updated At : 18 Jun 2020 1:23 PM
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दूरसंचार विभाग ने गेल जैसे गैर-संचार सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर से संबंधित बकाया चार लाख करोड़ रूपए की मांग में से 96 फीसदी की मांग वापस लेने का फैसला किया है. भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लि, जैसी निजी संचार कंपनियों द्वारा एजीआर से संबंधित बकाया राशि के भुगतान को लेकर दाखिल हलफनामों का जवाब देने के लिये दूरसंचार विभाग ने पीठ से कुछ समय देने का अनुरोध किया है.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दूरसंचार विभाग ने गेल जैसे गैर-संचार सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर से संबंधित बकाया चार लाख करोड़ रूपए की मांग में से 96 फीसदी की मांग वापस लेने का फैसला किया है.गुरुवार को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच को वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि दूरसंचार विभाग ने एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमे सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर संबंधित बकाया राशि की मांग की वजहें स्पष्ट की गयी हैं.
हालांकि, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लि, जैसी निजी संचार कंपनियों द्वारा एजीआर से संबंधित बकाया राशि के भुगतान को लेकर दाखिल हलफनामों का जवाब देने के लिये दूरसंचार विभाग ने पीठ से कुछ समय देने का अनुरोध किया है.
इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने बैंक गारंटी और प्रतिभूति के बारे मे जानना चाहा जो एजीआर से संबंधित बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये इन निजी कंपनियों से लिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया और वोडाफोन से बैलेंश सीट दिखाने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सरकार को पैसे चाहिए. आप जल्द से जल्द पेमेंट के भुगतान के लिए प्लान बनाएं. मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी.
Posted By: Utpal kant
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










