ePaper

DGCA को सरकार दे सकती है जुर्माना लगाने का अधिकार, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Updated at : 29 May 2017 9:36 AM (IST)
विज्ञापन
DGCA को सरकार दे सकती है जुर्माना लगाने का अधिकार, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

नयी दिल्ली : सरकार नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाने का अधिकार देने की योजना बना रही है. इस प्रस्ताव पर कुछ समय से विचार चल रहा है. इससे महानिदेशालय को दोषी निकायों के खिलाफ लागू करने योग्य कार्रवाई करने की छूट मिल जायेगी. इस दिशा में आगे बढ़ते […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सरकार नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाने का अधिकार देने की योजना बना रही है. इस प्रस्ताव पर कुछ समय से विचार चल रहा है. इससे महानिदेशालय को दोषी निकायों के खिलाफ लागू करने योग्य कार्रवाई करने की छूट मिल जायेगी. इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नागर विमानन मंत्रालय विमान अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का काम पहले ही शुरु कर चुका है.

इस खबर को भी पढ़ें : डीजीसीए पर सरकार दर्ज करायेगी मुकदमा

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस कदम के पीछे यह विचार काम कर रहा है कि उल्लंघनों से निबटने के लिए डीजीसीए के लिए श्रेणीबद्ध दंडीय प्रावधान किया जाये. यह प्रस्ताव ऐसे वक्त आया है, जब देश का घरेलू विमानन क्षेत्र में पिछले दो सालों से दहाई अंक में वृद्धि नजर आ रही है तथा कई नयी कंपनियों के इस क्षेत्र में उतरने की संभावना है.

फिलहाल, डीजीसीए को उल्लंघन की स्थिति में किसी भी एयरलाइन का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है, जो बहुत ही कठोर है. अधिकारी के अनुसार, संबंधित संशोधनों पर काम चल रहा है तथा मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद उसे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जायेगा. डीजीसीए फिलहाल एयरलाइनों एवं पायलटों तथा इंजीनियरों पर पाबंदी लगा सकता या फिर उन्हें निलंबित कर सकता है, लेकिन वह कोई जुर्माना नहीं लगा सकता.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola