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आईडीबीआई ऋण मामले में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट

मुंबई : यहां की एक अदालत ने संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ आईडीबीआई ऋण चूक मामले में गैर जमानती वॉरंट जारी किया है. वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ब्रिटेन से माल्या का प्रत्यर्पण चाहता है. सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण के लिए हलफनामा दिया […]

मुंबई : यहां की एक अदालत ने संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ आईडीबीआई ऋण चूक मामले में गैर जमानती वॉरंट जारी किया है. वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ब्रिटेन से माल्या का प्रत्यर्पण चाहता है.

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण के लिए हलफनामा दिया है जिसके बाद अदालत ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया है.’ अधिकारी ने बताया कि यह वॉरंट ब्रिटेन को राजनयिक चैनल के जरिये भेजा जाएगा. सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एच एस महाजन ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया. इससे पहले सीबीआई ने हलफनामे में माल्या के ब्रिटेन का पता दिया है.

अधिकारी ने कहा, ‘‘इससे पहले भी माल्या के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया था, लेकिन उस समय हमें उनका गंतव्य पता नहीं था.’ इससे पहले सीबीआई ने 24 जनवरी को आईडीबीआई ऋण चूक मामले में नौ लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. इन नौ लोगों को इससे एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था. इनमें आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल, किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए रघुनाथन, आईडीबीआई के कार्यकारी ओ वी बुंदेला, एसकेवी श्रीनिवासन, आर एस श्रीधर, बी के बत्रा और किंगफिशर के कार्यकारी शैलेश बोर्के, ए सी शाह और अमित नाडकर्णी शामिल हैं.

इनमें माल्या शामिल नहीं हैं. उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. सीबीआई ने कहा कि 1,300 करोड रुपये का ऋण मंजूर और वितरित करने के मामले में किंगफिशर एयरलाइंस को अनुचित लाभ दिया गया.

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