केंद्र लगाएगा ''म्याऊ-म्याऊ'' नाम की इस विवादित दवा पर प्रतिबंध
Updated at : 28 Jan 2015 12:50 PM (IST)
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मुंबई : केंद्र ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि मेफेड्रोन जिसे ‘म्याउ-म्याउ’ के दवा के तौर पर भी जाना जाता है, पर प्रतिबंध लगाने की महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर वह विचार कर रहा है. अदालत डाक्टर यूसुफ मर्चेंट द्वारा दायर जनहित याचिका पर कल सुनवाई कर रही थी जिसमें मेफेड्रोन दवा की […]
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मुंबई : केंद्र ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि मेफेड्रोन जिसे ‘म्याउ-म्याउ’ के दवा के तौर पर भी जाना जाता है, पर प्रतिबंध लगाने की महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर वह विचार कर रहा है.
अदालत डाक्टर यूसुफ मर्चेंट द्वारा दायर जनहित याचिका पर कल सुनवाई कर रही थी जिसमें मेफेड्रोन दवा की प्रकृति, प्रभाव और उपलब्धता की जांच कराने एवं इसको अधिसूचित (प्रतिबंधित) तत्व की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है.
अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि इस संबंध में दवा को एनडीपीएस कानून के दायरे में लाने की सिफारिश पहले ही विचाराधीन है.
याचिकाकर्ता के वकील वी.आर. ढोंढ ने कहा कि 53 देश पहले ही इस दवा पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन यह भारत में 150 से 500 रपये प्रति ग्राम के मूल्य पर धड़ल्ले से बिक रही है.
याचिकाकर्ता के मुताबिक, मेफोड्रोन का मादक प्रभाव हेरोइन से दस गुना अधिक है. अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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