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प्रत्यर्पण में पेंच : ब्रिटेन के गृहमंत्री के आदेश के खिलाफ हार्इकोर्ट में अपील करने की तैयारी में विजय माल्या

लंदन : भगोड़े सरकारी कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह ब्रिटेन सरकार के उस निर्णय के खिलाफ अपील करने की तैयारी में हैं, जिसमें उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंपने की मंजूरी दी गयी है. माल्या ने ट्वीट कर बताया कि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के 10 दिसंबर, 2018 के आदेश पर फैसला आने के […]

लंदन : भगोड़े सरकारी कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह ब्रिटेन सरकार के उस निर्णय के खिलाफ अपील करने की तैयारी में हैं, जिसमें उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंपने की मंजूरी दी गयी है. माल्या ने ट्वीट कर बताया कि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के 10 दिसंबर, 2018 के आदेश पर फैसला आने के बाद मैंने अपील की अपनी मंशा के बारे में बता दिया है. गृह मंत्री के निर्णय से पहले मैं अपील नहीं कर सकता था. अब मैं अपील करूंगा.

इसे भी पढ़ें : Vijay Mallya Extradition: माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ, ब्रिटेन की अदालत ने दिया प्रत्यर्पण का आदेश

माल्या के खिलाफ भारत में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के मामले में कार्रवाई की जानी है. माल्या (63) के प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद ने रविवार को मंजूरी दी थी. इससे माल्या को वापस लाने के प्रयासों में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है. जाविद द्वारा प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर के बाद माल्या के पास हार्इकोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति लेने के लिए दो सप्ताह का समय है.

जाविद द्वारा प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर के कुछ घंटे बाद माल्या ने सोशल मीडिया पर इस फैसले के खिलाफ अपील करने की पुष्टि की. एक बार अपील दायर होने के बाद अदालत यह तय करेगी कि क्या उसे स्वीकार करने के पीछे उचित आधार है. इससे ब्रिटेन के हार्इकोर्ट के तहत आने वाली प्रशासनिक अदालत में अगले कुछ माह तक और सुनवाई चलेगी.

ब्रिटेन की विधि कंपनी जाईवाला एंड कंपनी के संस्थापक एवं वरिष्ठ भागीदार सरोश जाईवाला ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में महीनों लगेंगे. पूरी प्रक्रिया को समाप्त होने में पांच से छह माह का समय लगेगा. माल्या मार्च, 2016 से ब्रिटेन में हैं.

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