कोर्ट ने इंफोसिस को दिया 12.20 करोड़ रुपये देने का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :18 Sep 2018 1:33 PM (IST)
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बेंगलुरू : आईटी कंपनी इंफोसिस को कोर्ट ने 12.20 करोड़ रूपये देने का आदेश दिया है. यह आदेश कोर्ट ने इंफोसिस के पूर्व चीफ फाइनेंस ऑफिसर को देने का आदेश दिया है. कंपनी और राजीव बंसल के बीच यह मामला पिछले दो सालों से चल रहा था. बंसल ने साल 2015 में कंपनी छोड़ी थी. […]
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बेंगलुरू : आईटी कंपनी इंफोसिस को कोर्ट ने 12.20 करोड़ रूपये देने का आदेश दिया है. यह आदेश कोर्ट ने इंफोसिस के पूर्व चीफ फाइनेंस ऑफिसर को देने का आदेश दिया है. कंपनी और राजीव बंसल के बीच यह मामला पिछले दो सालों से चल रहा था. बंसल ने साल 2015 में कंपनी छोड़ी थी. उस वक्त कंपनी को 17.38 करोड़ रुपये बंसल को देने थे लेकिन कंपनी छोड़ते वक्त बंसल को सिर्फ 5 करोड़ रुपये दिये गये. कंपनी ने इसके पीछे तर्क दिया कि कंपनी की उम्मीदों पर बंसल खरे नहीं उतरे.
इस मामले को लेकर राजीव बंसल कोर्ट चले गये. अब कोर्ट ने इंफोसिस को सूद समेत 12.17 करोड़ रूपये देने का आदेश दिया है. इस आदेश पर इंफोसिस ने कहा, हम इस मामले को आगे लेकर जायेंगे और 100 करोड़ का दावा करेंगे. पूर्व सीएफओ राजीव बंसल पर आरोप लगाते हुए कहा उन्होंने हमारे बीच हुए समझौते को तोड़ा है. वहीं सूत्रों का कहना है कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण डाटा ऑफिस के कंम्पयूटर से हटा दिया था.
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