Good News : अस्पताल में भर्ती रोगियों के खाने पर नहीं लगेगी कोर्इ GST

नयी दिल्ली : सरकार ने कहा है कि अस्पतालों में डाॅक्टरों की सलाह पर वहां भर्ती रोगियों को दिये जाने वाले भोजन पर किसी तरह का वस्तु आैर सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा. हालांकि, दाखिल नहीं किये गये रोगियों को अस्पताल द्वारा परोसे गये भोजन के कुल मूल्य पर कर चुकाना होगा. राजस्व विभाग ने […]
नयी दिल्ली : सरकार ने कहा है कि अस्पतालों में डाॅक्टरों की सलाह पर वहां भर्ती रोगियों को दिये जाने वाले भोजन पर किसी तरह का वस्तु आैर सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा. हालांकि, दाखिल नहीं किये गये रोगियों को अस्पताल द्वारा परोसे गये भोजन के कुल मूल्य पर कर चुकाना होगा. राजस्व विभाग ने इस बारे में ‘एफएक्यू’ में यह भी स्पष्ट किया है कि अस्पतालों द्वारा रखे गये वरिष्ठ चिकित्सकों, परामर्शकों, तकनीशियनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर भी किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा.
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इसका कारण बताते हुए राजस्व विभाग ने कहा कि ये तो हेल्थकेयर सेवाओं के अधीन आते हैं. इनमें कहा गया है कि भर्ती रोगियों को परोसे जाने वाले भोजन पर अलग से कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वे हेल्थकेयर सेवाओं की मिश्रित आपूर्ति का ही हिस्सा है. जीएसटी कानून के तहत हेल्थकेयर सेवाओं की परिभाषा में बीमारी, चोट, असामान्यता या गर्भावास्था आदि के दौरान देखभाल, उपचार आैर निदान आते हैं.
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