केवल 2300 बैंक शाखाओं में शुरू हो पाये हैं आधार केंद्र, कैसे पूरा होगा लक्ष्य?

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केवल 2300 बैंक शाखाओं में शुरू हो पाये हैं आधार केंद्र, कैसे पूरा होगा लक्ष्य?

नयी दिल्ली : निजी एवं सार्वजनिक बैंकों ने अब तक सिर्फ 2,300 शाखाओं में आधार पंजीयन और उन्नयन केंद्र शुरू किया है. इस महीने के अंत तक 15,300 शाखाओं में इस तरह के केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है. एक आधिकारिक सूत्र ने इसकी जानकारी दी. आधार जारी करने वाला विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण […]

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नयी दिल्ली : निजी एवं सार्वजनिक बैंकों ने अब तक सिर्फ 2,300 शाखाओं में आधार पंजीयन और उन्नयन केंद्र शुरू किया है. इस महीने के अंत तक 15,300 शाखाओं में इस तरह के केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है.

एक आधिकारिक सूत्र ने इसकी जानकारी दी. आधार जारी करने वाला विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पहले ही इन केंद्रों को खोलने की अंतिम तिथि को एक महीने बढ़ा कर 31 अक्तूबर कर चुका है.

बैंकों को अपनी कम से कम 10 प्रतिशत शाखाओं में अथवा करीब 15 हजार शाखाओं में आधार पंजीयन एवं उन्नयन केंद्र शुरू करने के लिए कहा गया था. इसकी अंतिम तिथि दो बार बढ़ायी जा चुकी है.

सूत्र ने बताया, बैंकों को 31 सितंबर तक दी गयी अंतिम तिथि बढ़ा कर 31 अक्तूबर की जा चुकी है. प्राधिकरण के आकलन के अनुसार, 43 बैंकों को कुल 15,315 शाखाओं में केंद्र शुरू करना था.

हालिया आंकड़ों के अनुसार, अब तक महज 2,305 शाखाओं में ही केंद्र शुरू किये गये हैं. सूत्र के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने 2,918 शाखाओं के लक्ष्य में से 356 शाखाओं में केंद्र शुरू किया है.

इसी तरह सिंडिकेट बैंक ने 840 की जगह 245 शाखाओं में तथा देना बैंक ने 339 की जगह 194 शाखाओं में केंद्र की शुरुआत की है.

निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक ने 403 की जगह 74 शाखाओं में, आईसीआईसीआई बैंक ने 485 की जगह 59 शाखाओं में और एक्सिस बैंक ने 337 के बजाय 61 शाखाओं में केंद्र खोला है.

पंजाब नेशनल बैंक को कुल 1,132 शाखाओं में केंद्र खोलने हैं जबकि उसने अब तक इसकी शुरुआत भी नहीं की है. यूको बैंक और विजया बैंक ने क्रमश: 380 और 213 शाखाओं की तुलना में महज 12 और 19 शाखाओं में केंद्र शुरू किया है.

उल्लेखनीय है कि बैंक खातों के आधार सत्यापन प्रक्रिया में लोगों की सहूलियत के लिए इस तरह के केंद्र शुरू किये जा रहे हैं. 31 अक्तूबर तक अपनी सभी शाखाओं के 10 प्रतिशत में आधार केंद्र शुरू कर पाने में असफल रहने पर प्रति शाखा 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.

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