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आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर निराश हुए स्वरा भास्कर और राहुल, सोशल मीडिया पर दी ऐसी प्रतिक्रिया

Updated at : 14 Oct 2021 10:26 PM (IST)
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आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर निराश हुए स्वरा भास्कर और राहुल, सोशल मीडिया पर दी ऐसी प्रतिक्रिया

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और शाहरुख खान की फिल्म रईस के निर्देशक राहुल ढोलकिया ने आर्यन खान की जेल की अवधि बढ़ाने पर निराशा व्यक्त की है. गुरुवार को एनडीपीएस की विशेष अदालत शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) और शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म रईस के निर्देशक राहुल ढोलकिया ने आर्यन खान की जेल की अवधि बढ़ाने पर निराशा व्यक्त की है. गुरुवार को एनडीपीएस की विशेष अदालत शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया.

गुरुवार को कोर्ट के आदेश के बाद स्वरा ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की. उन्होंने ट्वीट किया, “प्योर हैरेसमेंट”. राहुल ढोलकिया ने कहा कि वह ताजा घटनाक्रम से निराश हैं. उन्होंने लिखा, “मैं अपना काम करने वाले लोगों का सम्मान और समर्थन करता हूं, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं लगता है. आर्यन की जेल की अवधि बढ़ाने के फैसले से निराश हूं.”

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने एनसीबी और आर्यन के वकील अमित देसाई की दलीलें सुनीं. एनसीबी ने तर्क दिया कि आर्यन को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि जमानत का 23 वर्षीय से बरामद ड्रग्स की मात्रा से कोई लेना-देना नहीं है. एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने यह भी दावा किया कि आर्यन नियमित रूप से ड्रग्स का सेवन करते थे, उनकी व्हाट्सएप चैट से इसका खुलासा हुआ है.

न्यूज 18 के मुताबिक, आर्यन के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि आर्यन ने स्वेच्छा से मोबाइल फोन दिया था. उन्होंने कहा, ‘मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है लेकिन कोई जब्ती पंचनामा नहीं है? अगर वे मानते हैं कि मोबाइल की सामग्री महत्वपूर्ण है, तो उनके पास वो है. मेरी आज़ादी में कटौती क्यों? ऐसा कुछ भी सुझाव नहीं दिया गया है कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो जांच प्रभावित होगी.”

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इसके अलावा अमित देसाई ने जोर देकर कहा, “इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से कोई लेना-देना नहीं है”. इस बीच, जैसा कि एनसीबी ने अदालत को बताया कि आर्यन ‘नशे की अवैध खरीद और वितरण’ में शामिल रहा है, उसने पहले यह कहते हुए तर्क दिया कि आर्यन से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और एनसीबी के आरोप को आर्यन के अवैध अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का हिस्सा बताया.

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