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बिहार सरकार युवाओं को हर महीने दे रही है बेरोजगारी भत्ता, जानें योग्यता और आवेदन का तरीका

बिहार के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को बिहार सरकार प्रतिमाह 1000 रुपये भत्ता के रूप में देती है. यह भत्ता दो वर्षों के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत दिया जाता है. इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानिए सी रिपोर्ट में...

बिहार में बेरोजगारी आज के वक्त पर एक बड़ी समस्या है. कई ऐसे युवा हैं जो शिक्षित वन के बाद भी अच्छी नौकरी या रोजगार पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं. इस वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे नागरिकों को बिहार सरकार द्वारा भत्ता दिया जाता है जिससे इनकी आर्थिक दिक्कतें कुछ कम हो सके. यह भत्ता मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (एमएसएसबीवाइ) के तहत दिया जाता है. इस योजना के तहत प्रति महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

जुलाई महीने के भत्ते के लिए राज्य सरकार ने जारी किया 16.12 करोड़

बीते दिनों राज्य सरकार के प्रशासी योजना एवं विकास विभाग ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (एमएसएसबीवाइ) के तहत जुलाई महीने के लिये राज्य के 92561 लाभार्थी के लिये 16.12 करोड़ जारी किया था. जुलाई महीने के लिये सबसे अधिक स्वयं सहायता भत्ता जिन जिलों के युवाओं ने लिया है उसमें सारण पहले और दूसरे स्थान पर है सीवान है. इन दो जिलों में क्रमश: 14164 और 9585 युवाओं को लाभ मिलेगा.

दो वर्षों के लिए प्रति माह दिया जाता हो 1000 रुपया भत्ता

राज्य के बेरोजगार युवाओं को जॉब ढूंढने में मदद देने के लिये से मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना 2 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी. स्वयं सहायता भत्ता योजना में राज्य सरकार 20-25 साल के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के मौके तलाशने के लिये 1000 रुपये प्रति माह की दर से मदद देती है. स्वयं सहायता भत्ता दो साल के लिए दी जाती है और योजना एवं विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • 12वीं कक्षा की मार्कशीट

  • दसवीं कक्षा की मार्कशीट

  • आवासीय प्रमाण पत्र

  • बैंक खाता विवरण

  • आधार कार्ड

योजना का लाभ लेने के लिये कौन कर सकता है आवेदन

  • आवेदक बिहार का स्थाई निवासी हो

  • आवेदक की उम्र 20 से 25 साल के बीच हो

  • बेरोजगार युवा जो पढ़ाई पूरी कर चुके हों और रोजगार की तलाश में हों

  • आवेदक की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास हो, लेकिन उच्चतर शिक्षा नहीं ली हो

  • आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं हो

  • आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता,छात्रवृति,स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और शिक्षा ऋण या अन्य सहायता नहीं मिली हो

  • आवेदक को किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन अनुबंध,स्थायी,अस्थायी रूप से नहीं मिला हो

  • आवेदक को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा हिन्दी, अंग्रेजी और संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण लेना जरूरी है

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मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ पाने के लिए कैसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आप स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ लॉग इन करे

  • इसके बाद आपको इस पेज पर मांगी गई सभी सामान्य जानकारी दर्ज करनी होगी इसमें नाम, ई मेल एड्रेस, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आदि फिल करना होगा.

  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म सब्मिट कर दें

  • इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल/ईमेल पर एक ओटीपी आयेगा.

  • ओटीपी डालने पर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा जायेगा.

  • फॉर्म खुलने के बाद मांगी गई मत्वपूर्ण जानकारियां आपको दर्ज करनी होगी.

  • इसके बाद मांगे गए दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे

  • इसके बाद इस आवेदन फॉर्म को सब्मिट कर दें

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