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बिहार शिक्षक नियमावली: मनचाहा ट्रांसफर-पोस्टिंग कैसे मिलेगा? BPSC परीक्षा के लिए ये डिग्री होगी जरुरी..

Updated at : 11 Apr 2023 9:13 AM (IST)
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बिहार शिक्षक नियमावली: मनचाहा ट्रांसफर-पोस्टिंग कैसे मिलेगा? BPSC परीक्षा के लिए ये डिग्री होगी जरुरी..

Bihar teacher niyamawali 2023: बिहार शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिलने के बाद अब शिक्षकों की बहाली बीपीएससी परीक्षा पास होने के बाद हो सकेगा. नए नियमावली के तहत आप मनचाहा पोस्टिंग कैसे ले सकेंगे और कौन सी

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Bihar teacher niyamawali 2023: बिहार शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिल गयी है. बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया है. अब बीपीएससी परीक्षा देकर बिहार में शिक्षक बन सकेंगे. सूबे में करीब 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. सोमवार को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे हरी झंडी दे दी गयी. वहीं बिहार में 7वें फेज नियमावली (Bihar teacher 7th phase niyamawali)को लेकर कई सवाल अभ्यर्थियों के मन में है. जानिए बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत बीपीएससी की परीक्षा में कौन शामिल हो सकेंगे और मनचाहा पोस्टिंग आपको कैसे मिलेगी.

ये डिग्री होगी जरुरी

बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली लागू हो जाने के बाद अब शिक्षक राज्यकर्मी हो जाएंगे. उन्हें बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना पड़ेगा. अगर कोई अभ्यर्थी डीएलएड है तो केवल इससे बात नहीं बनेगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डीएलएड के साथ टीईटी या सीटेट पास करना अनिवार्य होगा और ऐसे ही डिग्री धारक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. वहीं अगर हाईस्कूल में कोई शिक्षक बनना चाहे तो बीएड या एमएड से ही बात नहीं बनेगी बल्कि इसके साथ ही एसटीईटी भी पास करना जरुरी है.

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मनचाहा पोस्टिंग कैसे मिलेगा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली के तहत अगर कोई अभ्यर्थी च्वाइस चाहते हैं तो वो मेरिट के आधार पर मिलेगा. बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेगा. आवेदन के दौरान ही जिला का आप च्वाइस दे सकेंगे. यह सबकुछ मेरिट पर ही निर्धारित होगा. अगर आपको अधिक अंक परीक्षा में हासिल होगा तो प्रथम च्वाइस के आधार पर जिला मिल जाएगा.

तबादला इस तरह होगा..

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जब शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे तो उन्हें भी सरकारी कर्मियों की तरह ही ट्रांसफर-पोस्टिंग की सुविधा मिलने लगेगी. विद्यालय अध्यापक के नए संवर्ग का गठन बिहार सरकार के नियंत्रण में किया जाएगा.ये संवर्ग राज्यकर्मियों का होगा. शिक्षकों का तबादला पूरे जिले में हो सकेगा और विशेष परिस्थिति में अंतर्जिला तबादला भी हो सकेगा.

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