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Bhagalpur: बिहपुर में हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत शनिवार को सुनायेगी सजा, पॉक्सो एक्ट का दोषी है अमन

Updated at : 27 May 2022 4:43 PM (IST)
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Bhagalpur: बिहपुर में हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत शनिवार को सुनायेगी सजा, पॉक्सो एक्ट का दोषी है अमन

Bhagalpur: पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत बिहपुर के तीहरे हत्याकांड में सजा के बिंदु पर 28 मई, शनिवार को सजा सुनायेगी.

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Bhagalpur: पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत बिहपुर के तीहरे हत्याकांड में सजा के बिंदु पर 28 मई, शनिवार को सजा सुनायेगी. मालूम हो कि अदालत ने 23 मई, 2022 को बिहपुर के तीहरे हत्याकांड मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपित अमन कुमार झा को दोषी करार दिया था. मामले में सरकार की ओर से पॉक्सो मामले के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता है.

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25 नवंबर, 2017 को एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या का मामला

मालूम को कि 25 नवंबर, 2017 को बिहपुर में एक परिवार के तीन सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी. हत्यारों द्वारा बुरी तरह जख्मी किये जाने के बावजूद जिंदा बची किशोरी ने उपचार के कुछ दिन बाद होश आने पर तत्कालीन नवगछिया एसपी निधि रानी के समक्ष बयान दिया था. उसके बाद केस में नया मोड़ आ गया था. हत्याकांड में शामिल अपराधियों ने किशोरी के साथ गलत कार्य भी किया था.

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किशोरी का बयान दर्ज लेने के बाद पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं

किशोरी का बयान दर्ज किये जाने के बाद केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगायी गयी थीं. वहीं, नवगछिया पुलिस ने पांच फरवरी, 2018 को बलराम राय उर्फ काले राय, मोहन सिंह, कन्हैया झा उर्फ रोहित, मुहम्मद महबूबा उर्फ महबूब के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. शेष आरोपितों अमन कुमार झा, मुहम्मद सद्धाम, सालो सहनी उर्फ संजीव कुमार सिंह के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया था.

चार आरोपितों को मिल चुकी है उम्रकैद की सजा

मामले के चार आरोपितों बाले उर्फ बलराम राय, मोहन सिंह, मुहम्मद महबूबा उर्फ महबूब और कन्हैया झा उर्फ रोहित को 20 नवंबर, 2019 को ही पॉक्सो की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी थी. साथ ही इन आरोपितों को 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था.

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