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MANOJ KUMAR
MANOJ KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.
MANOJ KUMAR के आर्टिकल्स
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Bokaro News: होल्ड लाभुकों की लिस्ट देखने उमड़े लोग
बोकारो >1:05 AM. 21 Mar

Bokaro News: कुरपनिया को हराकर करमाटांड़ सेफा में पहुंचा
बोकारो >12:59 AM. 21 Mar

Bokaro News: छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को एक साल की सजातेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने पेक नारायणपुर अंतर्गत कंजकिरो निवासी अजय महतो को छेड़खानी के मामले में दोषी पाने के बाद एक साल की सजा सुनायी. मालूम हो कि पेक नारायणपुर थाना प्रभारी के समक्ष सूचिका ने बयान दर्ज कराया कि रात में अभियुक्त अजय महतो घर में घुस गया और अकेला पाकर छेड़छाड़ करने लगा. हल्ला करने पर वह भाग गया. जब सूचिका का पति आया तो उसे घटना की जानकारी दी. जब वह अजय महतो के पास गया तो गिरधारी महतो और अन्य ने उसके साथ मारपीट की. उक्त बयान के आधार पर पेक नारायणपुर थाना में मामला दर्ज किया गया. थाना में जांच पड़ताल के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय में आया. न्यायालय में उपलब्ध गवाह के बयान एवं दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री प्रजापति को दोषी पाने के बाद एक साल की सजा सुनायी. सजा सुनाने के बाद अभियुक्त अजय महतो को सजा के खिलाफ अपील में जाने का आवदेन देने पर जमानत पर छोड़ा गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की.
बोकारो >1:37 AM. 20 Mar

Bokaro News: होल्ड लाभुकों की लिस्ट देखने उमड़े लोग
बोकारो >1:05 AM. 21 Mar

Bokaro News: कुरपनिया को हराकर करमाटांड़ सेफा में पहुंचा
बोकारो >12:59 AM. 21 Mar

Bokaro News: छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को एक साल की सजातेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने पेक नारायणपुर अंतर्गत कंजकिरो निवासी अजय महतो को छेड़खानी के मामले में दोषी पाने के बाद एक साल की सजा सुनायी. मालूम हो कि पेक नारायणपुर थाना प्रभारी के समक्ष सूचिका ने बयान दर्ज कराया कि रात में अभियुक्त अजय महतो घर में घुस गया और अकेला पाकर छेड़छाड़ करने लगा. हल्ला करने पर वह भाग गया. जब सूचिका का पति आया तो उसे घटना की जानकारी दी. जब वह अजय महतो के पास गया तो गिरधारी महतो और अन्य ने उसके साथ मारपीट की. उक्त बयान के आधार पर पेक नारायणपुर थाना में मामला दर्ज किया गया. थाना में जांच पड़ताल के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय में आया. न्यायालय में उपलब्ध गवाह के बयान एवं दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री प्रजापति को दोषी पाने के बाद एक साल की सजा सुनायी. सजा सुनाने के बाद अभियुक्त अजय महतो को सजा के खिलाफ अपील में जाने का आवदेन देने पर जमानत पर छोड़ा गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की.
बोकारो >1:37 AM. 20 Mar















