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बाजार से लौट रही महिला पर हमला, हेरोइन तस्करी में दो महिला समेत तीन को 10 वर्ष कैद व एक-एक लाख जुर्माना

Updated at : 11 Apr 2017 7:29 AM (IST)
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बाजार से लौट रही महिला पर हमला, हेरोइन तस्करी में दो महिला समेत तीन को 10 वर्ष कैद व एक-एक लाख जुर्माना

धनबाद: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने सोमवार को हेरोइन तस्करी में छाई गद्दा झाेपड़पट्टी धनबाद निवासी जेल में बंद गुड़िया देवी उर्फ सरिता देवी, सविता देवी उर्फ संगीता देवी और राजू बांसफोड़ को एनडीपीएस की धारा 22 में दोषी पाकर दस-दस वर्ष कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा […]

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धनबाद: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने सोमवार को हेरोइन तस्करी में छाई गद्दा झाेपड़पट्टी धनबाद निवासी जेल में बंद गुड़िया देवी उर्फ सरिता देवी, सविता देवी उर्फ संगीता देवी और राजू बांसफोड़ को एनडीपीएस की धारा 22 में दोषी पाकर दस-दस वर्ष कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर एक साल सधारण कारावास की सजा काटनी होगी. सजा सुनाने के बाद अदालत ने सजायाफ्ताओं को जेल भेज दिया.
क्या है मामला : 4 जून 16 को गुप्त सूचना पर बैंक मोड़ थाना के इंस्पेक्टर परमेश्वर प्रसाद ने धनबाद अंचलाधिकारी प्रकाश कुमार के साथ छाई गद्दा में छापेमारी की. गुड़िया देवी उर्फ सरिता देवी, सविता देवी उर्फ संगीता देवी व राजू बांसफोड़ को गिरफ्तार कर उनके पास से क्रमश: 23 पुड़िया, 16 पुड़िया व 14 पुड़िया हेराेइन बरामद किया. घटना के बाद इंस्पेक्टर की लिखित शिकायत पर बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी.
सुशांतो सेनगुप्ता हत्याकांड में दारोगा का बयान दर्ज
फारवर्ड नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता व डीडी पाल की हत्या के मामले में सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में अभियोजन साक्षी निरसा के तत्कालीन थानेदार जीतेंद्र कुमार अाजाद ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि 5 अक्तूबर 2002 को वह निरसा थाना में पदस्थापित थे. उन्होंने जख्मी प्रदीप तुरी (ड्राइवर) का बयान दर्ज किया और उसी पर सीबीआइ ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. अदालत में हलधर महतो, प्रशांतो बनर्जी व ठाकुर मांझी हाजिर थे. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिन्हा ने मुख्य परीक्षण कराया जबकि प्रति परीक्षण अधिवक्ता दीपनारायण भट्टाचार्य ने किया.
दुष्कर्म के प्रयास मामले में कोर्ट ने बचाव पक्ष को सुना, फैसला आज
राजगंज थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला के घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अठारह गुलाम हैदर की अदालत में हुई. अदालत ने सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष को सुना. अदालत मंगलवार को इस मामले में सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनायेगी. अदालत में आरोपी मो मुर्शिद अंसारी हाजिर था. ज्ञात हो कि 17 मई 2013 को एक विवाहित महिला अपने घर में सोयी हुई थी. तभी आरोपी ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया. अदालत ने 4 अप्रैल को आरोपित को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था.
बीएसएल घोटाला में पूर्व सीजीएम समेत चार के खिलाफ आरोप गठित
बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत पूर्व अधिकारियों व ठेकेदार की मिलीभगत से गांव के विकास पर केंद्र सरकार व बीएसएल द्वारा दी गयी लाखों रुपये की अनुदान राशि का घोटाला करने के मामले की सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में बीएसएल के तत्कालीन चीफ जेनरल मैनेजर कमल नयन, पूर्व इंजीनियर द्वय एकेपी वर्मा व एके श्रीवास्तव तथा सुपरवाइजर एसके वरियार हाजिर थे. अदालत ने आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर केस अभिलेख को साक्ष्य पर निर्धारित कर दिया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता कुमार मनीष ने पैरवी की. विदित हो कि वर्ष 2011-12 की अवधि में ठेकेदार जयभुवन सिंह व बीएसएल के अधिकारियों ने मिलकर कॉरपोरेट वेल्फेयर स्कीम के तहत लाखों रुपये का घोटाला कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया था.
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