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गलत प्रोडक्शन सर्टिफिकेट देने के मामले में सहायक निलंबित

Updated at : 10 Jan 2020 4:00 AM (IST)
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गलत प्रोडक्शन सर्टिफिकेट देने के मामले में सहायक निलंबित

बोकारो : जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक सह बोकारो डीसी मुकेश कुमार ने गुरुवार को नियमों की अनदेखी कर गलत ढग से प्रोडक्शन सर्टिफिकेट देने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने डीओपी डेट ऑफ प्रोडक्शन में छेड़छाड़ करने व गलत प्रस्ताव देने के मामले में सहायक अवधेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर […]

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बोकारो : जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक सह बोकारो डीसी मुकेश कुमार ने गुरुवार को नियमों की अनदेखी कर गलत ढग से प्रोडक्शन सर्टिफिकेट देने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने डीओपी डेट ऑफ प्रोडक्शन में छेड़छाड़ करने व गलत प्रस्ताव देने के मामले में सहायक अवधेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. इस कार्य में कंपनी की मिलीभगत की संभावनाओं को देखते हुए ओएसडी कोक के 2.5 एकड़ भूमि का आवंटन भी रद्द कर दिया. क्षेत्रीय निदेशक ने पूर्व के आवंटन को रद्द करने के साथ-साथ स्वामित्व स्थानांतरण के प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया.

क्या है मामला : ओएसडी कोक को जियाडा के कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में 2.5 एकड़ भूमि आवंटित हुई थी. ओएसडी कोक को इसके पूर्व में भी भूमि आवंटन किया गया था. इसमें इकाई कार्यरत थी.
बाद में आवंटित भूमि पहली इकाई से बिल्कुल सटे होने का लाभ उठाकर सहायक से 2.5 का भी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट ले लिया. जबकि उक्त भूमि में इकाई स्थापित होना तो दूर चाहरदिवारी तक का निर्माण भी नहीं हुआ था. सहायक के प्रोडक्शन सर्टिफिकेट के आधार पर ओएसडी कोक ने उक्त भूमि को जय बालाजी उद्योग को स्वामित्व हस्तांतरित करने की कार्रवाई शुरू की.
इसके लिए जय बालाजी उद्योग ने जियाडा के रांची के चुटिया स्थित इलाहाबाद बैंक में हस्तनांतरण शुल्क भूमि के मूल्य का 15 प्रतिशत 11 लाख 06 हजार 160 रुपया जमा किया. जियाडा के नियमानुसार अगर कोई इकाई प्रोडक्शन में नहीं आया है तो उस स्थिति में भूमि का अद्यतन मूल्य का 100 प्रतिशत शुल्क के रूप में देय होगा. इस प्रकार सरकार को लगभग 65 लाख रुपये का चूना लग रहा था.
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