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कलकत्ता हाईकोर्ट : शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में हुए भष्ट्राचार की जांच जारी रखेगी सीबीआई

Updated at : 11 Aug 2023 4:18 PM (IST)
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कलकत्ता हाईकोर्ट : शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में हुए भष्ट्राचार की जांच जारी रखेगी सीबीआई

न्यायाधीश ने कहा कि 350 शिक्षकों के बारे में पता चला है, जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले बड़ी धनराशि घूस के तौर पर ली गयी है. अगर जरूरत पड़ती है तो केंद्रीय एजेंसी इन शिक्षकों से भी पूछताछ कर सकती है.

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कोलकाता, अमर शक्ति : पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी हुए भ्रष्टाचार की जांच जारी रखेगी. ऐसा ही निर्देश शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने दिया है. इसके साथ ही अपने आदेश में न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा है कि पोस्टिंग के पीछे हुए भ्रष्टाचार की घटनाओं तह तक जाना जरूरी है. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि 350 शिक्षकों के बारे में पता चला है, जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले बड़ी धनराशि घूस के तौर पर ली गयी है.

केंद्रीय एजेंसी शिक्षकों से भी कर सकती है पूछताछ

अगर जरूरत पड़ती है तो केंद्रीय एजेंसी इन शिक्षकों से भी पूछताछ कर सकती है. गौरतलब है कि नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी. जेल में उनसे हुई पूछताछ के बाद कोर्ट में रिपोर्ट दी गयी है कि जिन शिक्षकों को अवैध तरीके से नियुक्त किया गया था उन्हें मन मुताबिक पोस्टिंग देने के लिए भी बड़ी धनराशि वसूली गई थी. इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई जारी रखें. दरअसल

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ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप

2020 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. इस संबंध में गत 25 जुलाई को न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने सीबीआई को जांच का निर्देश दिया था और उसी रात प्रेसीडेंसी जेल में जाकर माणिक से पूछताछ को कहा था. इसके खिलाफ माणिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हाइकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. उन्होंने मामले को दोबारा जस्टिस गांगुली की पीठ में ही भेज दिया था, जहां शुक्रवार को न्यायाधीश ने उक्त निर्देश दिया है.

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