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UP News: घर बैठे मोबाइल से ही Voter ID Card में चेंज करा सकेंगे अपना एड्रेस, यहां जानें आसान तरीका

Updated at : 23 Nov 2021 9:17 AM (IST)
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UP News: घर बैठे मोबाइल से ही Voter ID Card में चेंज करा सकेंगे अपना एड्रेस, यहां जानें आसान तरीका

Voter ID Card: चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में घर बैठे मोबाइल से ही एड्रेस बदलने की सुविधा शुरू की है. वोटर्स को सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट nvsp.in पर जाना होगा. वहां आपको अपना लॉग-इन करना होगा.

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यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से लगातार मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है. बूथ पर जाकर मतदाता अपना नाम जुड़वा रहे हैं. वहीं आयोग ने मतदाता सूची में घर बैठे मोबाइल से ही एड्रेस बदलने की सुविधा शुरू की है.

जानकारी के अनुसार अब वोटर्स अपने एड्रेस को घर से ही फोन या कम्प्यूटर के माध्यम से बदल सकते हैं. इसके लिए वोटर्स को चुनाव आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इलेक्शन कमीशन का मतदाता सूची संबंधित कार्य के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in है.

एड्रेस बदलवाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप

– वोटर्स को सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट nvsp.in पर जाना होगा. वहां आपको अपना लॉग-इन करना होगा.

– वेबसाइट में मतदाता पहचान करेक्शन का ऑप्शन आएगा. उस पर वोटर को क्लिक करना होगा.

– यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा. पहला, आपका निर्वाचन क्षेत्र बदल गया है. अगर आपने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है, तो आपको फॉर्म 6 पर न्यू वोटर के तहत क्लिक करना होगा.

– वहीं अगर आपका निर्वाचन क्षेत्र एक ही है. सिर्फ घर का पता बदला है, तो आपको फॉर्म 8ए पर क्लिक करना होगा.

– फॉर्म पर क्लिक करने के बाद एक विंडोज खुलेगा. जहां आपको अपनी जानकारी भरनी होगी. साथ में डिटेल्स ऑप्शन भी भरना होगा.

– फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ और उम्र के प्रमाण सहित सभी सहायक दस्तावेज अपलोड करना होगा. अपलोड दस्तावेज के साथ फॉर्म को अटैच करना होगा.

– इसके बाद डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, जिसे क्लिक करने पर कैप्चा भरना होगा. कैप्चा भरने के बाद डिटेल वैरिफाई करें.

– और अंत में सबमिट बटन दबाकर आयोग को भेज दें.

Also Read: Voter List: मेरठ के बूथ पर वोटर लिस्ट में एक ही मतदाता का दस जगहों पर नाम देख चौंके अधिकारी, जांच शुरू

आयोग ने की ये अपील– इधर, आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि मृत वोटर्स को सूची से हटाने के लिए भी आवेदन करें. निर्वाचन आयोग ने ट्वीट कर कहा कि मृतक वोटर्स के संतान फॉर्म-7 भरकर नाम को हटाने के लिए आवेदन करें.

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