Uttarakhand: उत्तराखंड में गौ तस्करों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति भी होगी जब्त

Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीपी अशोक कुमार ने गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लेने का ऑर्डर जारी किया है.
Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीपी अशोक कुमार ने गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लेने का ऑर्डर जारी किया है. साथ ही, गौ तस्करों की प्रॉपर्टी भी अटैच करने की बात कही गयी है.
डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों को इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया है. इन आदेशों में उत्तराखंड में गिरोह बनाकर पशुओं का अवैध रूप से परिवहन और उनकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अगर कोई भी तस्कर गैंग बनाकर गौ तस्करी करता हुआ पकड़ा गया, तो गैंगेस्टर एक्ट के तहत उसकी संपत्ति को भी अटैच किया जाएगा. स्पष्ट है, अब तस्करों पर गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि 2022 में प्रदेश में 185 गौ तस्करी के मामले सामने आए थे. इसी के मद्देनजर उत्तराखंड की सरकार ने गौ वंश पर तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किये हैं. इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश में गौ तस्करों के खिलाफ जम कर कर्रवाई कर रही है. साथ ही अब इन तस्करों के खिलाग गैंगेस्टर एक्ट के साथ प्रोपर्टी अटैच की कार्रवाई भी की जाएगी.
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लेखक के बारे में
By Samir Kumar
More than 15 years of professional experience in the field of media industry after M.A. in Journalism From MCRPV Noida in 2005
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