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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर 12 मई तक लगी रोक

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान देते हुए कहा था उनकी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात हो गई है. सरकार बदलने के बाद अफसरों को 6 महीने नहीं हटने दिया जाएगा. उनसे पहले हिसाब लिया जाएगा.

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे व मऊ सीट से विधायक अब्बास अंसारी को विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान को लेकर दर्ज मुकदमे में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अब्बास अंसारी पर लगी गिरफ्तारी की रोक 12 मई तक बढ़ा दी है. यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिविजन बेंच ने दिया. गौरतलब है कि मऊ विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर लगी रोक आज खत्म हो रही थी.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान देते हुए कहा था उनकी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात हो गई है. सरकार बदलने के बाद अफसरों को 6 महीने नहीं हटने दिया जाएगा. उनसे पहले हिसाब लिया जाएगा. इस बयान पर सपा सरकार की बहुत आलोचना हुई थी. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश भी दिया था, जिसके बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

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चुनाव जीतने के बाद गिरफ्तारी के डर से मऊ विधायक अब्बास अंसारी लगातार गिरफ्तारी के डर से जगह बदल रहे थे. यहां तक कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वह शपथ भी लेने नहीं गए. आखिर में हाईकोर्ट से राहत के बाद अब्बास अंसारी ने चैन की सांस ली. अब एक बार फिर हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राहत प्रदान की. अगली सुनवाई 12 मई को होगी.

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रिपोर्ट – एस के इलाहाबादी

Prabhat Khabar News Desk
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