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बंगाल : जमानत के बाद दोबारा गुजरात पुलिस ने साकेत गोखले को किया गिरफ्तार, अभिषेक बोले लोकतंत्र पर खतरा

Updated at : 09 Dec 2022 6:05 PM (IST)
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बंगाल : जमानत के बाद दोबारा गुजरात पुलिस ने साकेत गोखले को किया गिरफ्तार, अभिषेक बोले लोकतंत्र पर खतरा

पश्चिम बंगाल के तृणमूल प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने अदालत से जमानत मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया है.तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी यह दर्शाती है कि लोकतंत्र पर खतरा बरकरार है.

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पश्चिम बंगाल के तृणमूल प्रवक्ता साकेत गोखले (Saket Gokhale) को गुजरात पुलिस ने अदालत से जमानत मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि टीएमसी प्रवक्ता की गिरफ्तारी फिर से उसी मामले में की गई है. दरअसल टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने पीएम मोदी से जुड़ा हुआ कथित तौर पर एक फर्जी ट्वीट किया था. इसमें कहा गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. बीते 30 अक्टूबर को एक झूला पुल गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी. गुजरात पुलिस का कहना है कि टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले का कथित तौर पर यह बयान भड़काने वाला था. गोखले के इस बयान से चुनावी माहौल में बिगड़ सकता है.

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तृणमूल दल की टीम पहुंची  मोरबी

तृणमूल नेताओं का एक दल मोरबी पहुंच गया है. इस टीम में डॉ. शांतनु सेन, खलीलुर रहमान, असित कुमार, डोला सेन और सुनील कुमार मंडल हैं. वहीं दूसरी ओर टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने गोखले की गिरफ्तारी को लेकर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि साकेत गोखले को बिना किसी नोटिस या वारंट के गिरफ्तार किया गया है. साकेत गोखले को लेकर यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है.

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अभिषेक ने कहा निर्वाचन आयोग भाजपा के अधीन

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि गुजरात में पिछले तीन दिनों में दो बार पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी यह दर्शाती है कि लोकतंत्र पर खतरा बरकरार है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से समर्पण कर रखा है. वह लगातार भाजपा के अधीन काम कर रहा है. लोकतंत्र पर खतरा बरकरार है.

भाजपा ने गोखले के खिलाफ की थी शिकायत

गोखले को लेकर भाजपा कार्यकर्ता ने शिकायत की थी. जिस पर बीती 1 दिसंबर को कार्रवाई करते हुए, अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मंगलवार को गोखले को गिरफ्तार किया था.पुलिस ने गोखले पर आईपीसी की धारा 469 (जालसाजी), 471 (जाली सामग्री को असली के रूप में इस्तेमाल करना), 501 (प्रिंटिंग) के तहत कार्रवाई की था . मोरबी पुलिस ने गुरुवार को टीएमसी प्रवक्ता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गिरफ्तार किया . पुलिस ने इसके साथ ही गोखले पर धारा 505(B) भी लगाई.

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Shinki Singh

लेखक के बारे में

By Shinki Singh

10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.

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