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धनबाद जज उत्तम आनंद मौत मामला: CBI ने एक और चार्जशीट किया दायर,जान-बूझ कर टक्कर मारने व साक्ष्य मिटाने का आरोप

Updated at : 02 Nov 2021 6:45 AM (IST)
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धनबाद जज उत्तम आनंद मौत मामला: CBI ने एक और चार्जशीट किया दायर,जान-बूझ कर टक्कर मारने व साक्ष्य मिटाने का आरोप

धनबाद जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई ने एक और चार्जशीट दायर किया है. SDJM अभिषेक श्रीवास्तव की कोर्ट में चार्जशीट दायर किया गया है. आरोपी राहुल और लखन पर ऑटो चोरी का आरोप पत्र समर्पित किया गया है.

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Dhanbad Judge Murder Case (धनबाद) : धनबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद मौत मामले से जुड़े एक मामले में CBI ने सोमवार को चार्जशीट दायर किया. यह मामला ऑटो चोरी से जुड़ा है. इसी ऑटो से जज को 28 जुलाई को टक्कर मारी गयी थी. इस मामले में जान-बूझ कर टक्कर मारने और साक्ष्य मिटाने का भी अारोप है.

SDJM कोर्ट में चार्जशीट दायर

जज मौत मामले की जांच कर रही CBI टीम ने आज SDJM अभिषेक श्रीवास्तव के न्यायालय में चार्जशीट दायर किया. इस मामले में भी ऑटो चालक राहुल वर्मा एवं उसका सहयोगी लखन वर्मा ही आरोपी हैं. इसमें जज मौत मामले से एक दिन पहले ऑटो चोरी करने एवं साक्ष्य छिपाने का आरोप लगा है. मालूम हो कि जज अत्तम आनंद मामले में CBI ने गत 20 अक्टूबर को न्यायालय में चार्जशीट दायर किया था. अनुसंधानकर्ता कुलदीप द्वारा अदालत को दिये गये आरोप पत्र में 83 लोगों को गवाह बनाया गया है. गवाहों व दस्तावेजों की सूची भी समर्पित की गयी है.

26 पेज का चार्जशीट

CBI ने 26 पेज के चार्जशीट में आरोप लगाया है कि दोनों आरोपितों ने एकमत होकर आॅटो की चोरी की थी और उसी आॅटो से जज को हत्या की नियत से जोरदार टक्कर मारी. बाद में साक्ष्य को छिपाने की नियत से आॅटो का नंबर प्लेट हटा दिया था. जज की हत्या के मामले के अनुसंधान के दौरान CBI द्वारा दो अलग-अलग अन्य प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसमें एक मामला ऑटो चोरी से तथा दूसरा मोबाइल चोरी से संबंधित है.

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मोबाइल चोरी से संबंधित मामले में CBI अब तक दोनों आरोपियों को रिमांड नहीं की है, जबकि ऑटो चोरी के मामले में दोनों आरोपियों को CBI रिमांड कर पूछताछ भी कर चुकी है. दोनों आरोपी फिलहाल धनबाद मंडल कारा में ही बंद हैं. SDJM अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में सोमवार को दोनों मामलों को संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई के लिए रखा गया था. लेकिन, CBI द्वारा केस डायरी समर्पित नहीं किये जाने के कारण इस मामले में आदेश पारित नहीं हो सका. अदालत ने दोनों मामलों में CBI से संपूर्ण केस डायरी की मांग की है.

Posted By : Samir Ranjan.

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