15.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

खूंटी के मुरहू में बाल विवाह होने से बची बेटी, जिला बाल संरक्षण के अफसर ने परिजनों को समझा कर शादी कराया कैंसिल

Jharkhand news (चंदन कुमार, खूंटी) : झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू प्रखंड स्थित गोड़ाटोली गांव में एक बाल विवाह होने से ऐन वक्त पर बेटी बच गयी. गोड़ाटोली गांव निवासी एक नाबालिग बच्ची की रविवार को शादी होने वाली थी. माहिल से बारात भी आने वाली थी. इसकी सूचना जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को मिली. जिसके बाद जिला प्रशासन की एक टीम बच्ची के घर पहुंची. जांच पड़ताल करने पर उसे 18 वर्ष से कम पाया गया. जिसके बाद टीम ने परिजनों को समझा-बुझा कर शादी स्थगित करने के लिए राजी करा लिया. परिजनों ने 18 वर्ष हो जाने के बाद ही शादी करने के लिए शपथ पत्र दिया.

Jharkhand news (चंदन कुमार, खूंटी) : झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू प्रखंड स्थित गोड़ाटोली गांव में एक बाल विवाह होने से ऐन वक्त पर बेटी बच गयी. गोड़ाटोली गांव निवासी एक नाबालिग बच्ची की रविवार को शादी होने वाली थी. माहिल से बारात भी आने वाली थी. इसकी सूचना जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को मिली. जिसके बाद जिला प्रशासन की एक टीम बच्ची के घर पहुंची. जांच पड़ताल करने पर उसे 18 वर्ष से कम पाया गया. जिसके बाद टीम ने परिजनों को समझा-बुझा कर शादी स्थगित करने के लिए राजी करा लिया. परिजनों ने 18 वर्ष हो जाने के बाद ही शादी करने के लिए शपथ पत्र दिया.

इसके बाद टीम माहिल सरदुला पहुंची. वहां जांच करने पर लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम पाया गया. इसके बाद उसके परिजनों को भी समझा- बुझाकर 21 वर्ष के बाद ही उसकी शादी करने का शपथ पत्र लिया गया. टीम द्वारा अब युवक-युवती को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.

Also Read: गुमला के जरजट्टा में स्वास्थ्य उपकेंद्र का देखिए हाल, परिसर में उग आयी है झाड़ियां, 5 साल से नहीं खुला है गेट

इस संबंध में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अल्ताफ खान ने बताया कि बाल विवाह करना गैर कानूनी है. पकड़े जाने पर सजा और जुर्माना भी हो सकता है. उन्होंने लकड़ी की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 वर्ष पर ही शादी करने के लिए कहा. मौके पर मुरहू बीडीओ प्रदीप भगत, मुरहू पुलिस और चाइल्ड लाइन के सदस्य उपस्थित थे.

Posted By : Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel