इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की बसपा सांसद अतुल राय की जमानत याचिका, जाने किस मामले में बढ़ी मुश्किलें...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के लंका थाना में गैंगस्टर कानून के तहत एक आपराधिक मामले में नामजद बसपा सांसद अतुल राय की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. अतुल राय, घोसी लोकसभा सीट से सांसद हैं.
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के लंका थाना में गैंगस्टर कानून के तहत एक आपराधिक मामले में नामजद बसपा सांसद अतुल राय की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. अतुल राय, घोसी लोकसभा सीट से सांसद हैं. कोर्ट ने बीएसपी सांसद की जमानत अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि उन्हें जब भी जमानत मिली है वो जेल से छूटने के बाद गंभीर अपराध करते हुए पाए गए हैं. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है.
अतुल राय की जमानत की अर्जी खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा, “मैं देखता हूं कि जितनी बार आरोपी अतुल राय को जमानत पर रिहा किया गया है, वो हर बार उसने एक के बाद एक संगीन अपराध किया है.” कोर्ट ने कहा, ‘‘इसलिए अतुल राय गैंगस्टर कानून की धारा 19(4) में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता, जिसमें व्यवस्था है कि जमानत देते समय अदालत के पास यह मानने के लिए उचित आधार हो कि आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा होने पर वह कोई अपराध नहीं करेगा.”
इलहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल राय की जमानत की अर्जी खारिज करते हुए इस बात का उल्लेख किया कि आरोपी पर 24 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें अपहरण, हत्या, दुष्कर्म और अन्य गंभीर अपराध के मामले शामिल हैं. इससे पहले 7 जून, 2022 को इसी अदालत ने एक अन्य अपराध में आरोपी अतुल राय की जमानत याचिका खारिज की थी. इस मामले में दुष्कर्म पीड़िता और उसके मित्र ने 16 अगस्त, 2021 को उच्चतम न्यायालय के पास खुदकुशी कर ली थी. आपको बता दें कि कोर्ट ने 7 जून 2022 के अपने आदेश में कहा था कि आरोपी एक बाहुबली है और अपराधी से राजनेता बना है. कोर्ट ने कहा राजनीति में आने वाले अपराधी लोकतंत्र के लिए खतरा हैं.
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