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शौहर ने दिया तीन तलाक, हलाला के लिए मौलवी के तलाशे दूल्हे ने दोस्त के साथ किया गैंगरेप…

यह ताजा मामला मेरठ का है. एक महिला जो अपने पति द्वारा तीन तलाक की पीड़ा झेलने के बाद हलाला के दुष्चक्र का शिकार हो गई. पढ़ें पूरी खबर...

Meerut News : पहले शौहर ने अपनी बीवी को तीन बार तलाक़ कहा. उसके बाद उसे हलाला के हवाले कर दिया गया. उसके बाद हलाला के नाम पर उसके साथ गैंगरेप किया गया. मामला पुलिस के पास पहुंचा. दो आरोपित गिरफ्तार किए गए.

यह ताजा मामला मेरठ का है. एक महिला जो अपने पति द्वारा तीन तलाक की पीड़ा झेलने के बाद हलाला के दुष्चक्र का शिकार हो गई. उसके पति ने पहले तो उसे देश में प्रतिबंधित तीन बार तलाक कहकर खुद से अलग कर दिया. महिला को भविष्य की चिंता सताने लगी. वह अपने शौहर से दोबारा शादी करना चाहती थी. वह इसके लिये पूरी कोशिश कर रही थी. शौहर ने उसे हलाला के नियमों का पालन करने की नसीहत दी. पीड़िता ने मौलवी से मदद मांगी. हलाला के लिये हामी दी. अब यहां से शुरू हो जाता है, विवादास्पद हलाला कानून की दर्द भरी कहानी का दौर. महिला के आरोप के मुताबिक, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ हलाला के नाम पर सामूहिक बलात्कार किया गया.

यह पूरा मामला मेरठ के लिसारी गेट थाना क्षेत्र का है. एक मौलवी ने मेरठ की महिला को रियासत नाम के शख्स से शादी करने के लिए कहा. मौलवी ने बीते रविवार को महिला और रियासत दोनों को शादी का झांसा देकर टीपी नगर इलाके के एक होटल में बुलाया. आरोप है कि रियासत ने कथित तौर पर एक दोस्त उम्मेद को भी होटल बुलाया और दोनों पुरुषों ने महिला के साथ बलात्कार किया. बाद में पीड़िता ने अपने भाई को घटना की जानकारी दी और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

हलाला प्रथा क्या है? हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत एक महिला जो तीन तलाक देने वाले पुरुष से दोबारा शादी करना चाहती है तो उसे पहले दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है. इसके बाद फिर उस दूसरे आदमी से तलाक लेना होता है. इस बीच अलगाव की अवधि का पालन करना होता है, जिसे ‘इद्दत’ कहा जाता है. इसके बाद ही वह अपने पूर्व पति से शादी कर सकती है. देश में इस प्रथा की चौतरफा निंदा की जाती है. देश में इसकी रोकथाम के लिये कड़े कानून भी बनाए गए हैं.

पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मौलवी की तलाश की जा रही है. मेरठ के एसपी विनीत भटनागर ने कहा कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता का बयान सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 164 के तहत दर्ज किया जाएगा.

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Prabhat Khabar News Desk
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