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UPI New Rules: अब बैलेंस चेक भी लिमिट में! ऑटो पेमेंट पर भी लगा नया ब्रेक, जानिए यूपीआई के नए नियम

Updated at : 01 Aug 2025 7:49 AM (IST)
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UPI New Rules From 1 August 2025

UPI New Rules From 1 August 2025

UPI New Rules: अगर आप PhonePe, Paytm और Google Pay का इस्तेमाल हर जगह करते हैं, तो फिर इस खबर को जरूर पढ़िएगा. क्योंकि, 1 अगस्त से यानी आज से UPI के नए नियम लागू कर दिए गए हैं. कई सुविधाओं पर NPCI ने लिमिट लगा दी है. जिससे अब आप बार-बार अपने अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा और भी कई फीचर्स पर लिमिट लगने वाली है. जानिए डिटेल्स में.

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UPI New Rules: आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है और आज से आपका UPI चलाने का तरीका भी बदलने वाला है. जी हां, 1 अगस्त से NPCI ने UPI सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड कम करने के लिए UPI ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए कुछ बदलाव कर दिए हैं. ऐसे में अगर आप भी हर छोटे-छोटे पेमेंट्स के लिए Google Pay, PhonePe और PayTm पर निर्भर रहते हैं, तो जरूरी है कि आप नए नियमों को जान लें.

ये होने वाले हैं बदलाव

बैलेंस चेक लिमिट

अब तक UPI यूजर्स दिन भर में जितनी मर्जी उतनी बार अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते थे. लेकिन अब 1 अगस्त से ऐसा नहीं होगा. NPCI (National Payments Corporation of India) ने अब इसके लिए भी एक लिमिट तय कर दी है. अब यूजर्स दिन भर में बस 50 बार ही अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकेंगे. इस नियम को इसलिए लागू किया जा रहा है, ताकि जरूरत के समय UPI सिस्टम पर ज्यादा भार न पड़ें.

लिंक्ड अकाउंट लिस्टिंग पर भी लगाम

नए UPI नियम के तहत, अब आप दिन भर में हर ऐप (Google Pay, PhonePe या PayTm) में सिर्फ 25 बार ही अपने UPI से लिंक्ड बैंक अकाउंट्स की जानकारी देख सकेंगे.

ऑटोपे अब तय समय पर ही होगा प्रोसेस

आजकल रिचार्ज से लेकर बिजली बिल या किसी तरह के भी पेमेंट्स ( Netflix , Amazon Prime या SIP किस्त) के लिए यूजर्स UPI में ऑटो पे (Auto Pay) मोड सेट कर रखते हैं. जिससे उन्हें बार-बार पेमेंट करने के लिए ऐप ओपन न करना पड़ें और पेमेंट खुद से हो जाए. लेकिन अब इस पर भी लिमिट तय कर दी गई है. आज से UPI से Auto Pay ट्रांजैक्शंस भी एक तय समय पर ही होंगे. ऐसे में आज से सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक ही Auto Pay ट्रांजैक्शंस होंगे. क्योंकि, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक के समय को पीक आवर्स में शामिल किया गया है.

पेमेंट स्टेटस चेक पर भी लिमिट लागू

अक्सर यूजर्स पेमेंट करने के बाद बार-बार स्टेटस चेक करते हैं कि पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं. लेकिन अब इस पर भी NPCI ने लिमिट लगा दी है. अब यूजर्स एक दिन में सिर्फ 3 बार ही पेमेंट स्टेटस देख सकेंगे, वो भी इनमें 90 सेकेंड का अंतर होना चाहिए.

पेमेंट रिवर्सल में लिमिट

NPCI ने अब पेमेंट रिवर्सल यानी पेमेंट वापस पाने की भी एक लिमिट तय कर दी है. नए नियम के तहत अब यूजर्स एक महीने में सिर्फ 10 बार ही पेमेंट वापस पाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा किसी एक ही व्यक्ति या कंपनी से सिर्फ 5 बार ही यूजर्स पेमेंट रिवर्सल की मांग कर सकता है.

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Shivani Shah

लेखक के बारे में

By Shivani Shah

डिजिटल पत्रकारिता में 3 सालों का अनुभव है. प्रभात खबर में जूनियर टेक कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं. टेक्नोलॉजी कैटेगरी में ये स्मार्टफोन से लेकर टेक-टिप्स, गैजेट्स, एआई, सॉफ्टवेयर और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च-बेस्ड, इन-डेप्थ और यूजर-फोकस्ड कंटेंट लिखती हैं. इसके अलावा ये ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरें भी लिखती हैं.

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