36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Apps Ban: प्रतिबंधित वेबसाइट, ऐप को 48 घंटे में साबित करनी होगी अपनी प्रामाणिकता

सरकार ने पिछले सप्ताह चीन समेत विभिन्न विदेशी इकाइयों के 232 ऐप को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. दांव लगाने, जुआ और अनधिकृत तरीके से कर्ज सुविधा देने को लेकर ये प्रतिबंध लगाये गये हैं.

Apps Banned In India: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित वेबसाइट और ऐप को प्रमाणिकता साबित करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी. मंत्रालय के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंचों पर पाबंदियां लगाने का कारण उनके कामकाज का सही नहीं होना था. उन्होंने कहा, अगर वे सही हैं, फिर उनपर प्रतिबंध क्यों लगाये गये? उनपर कदम उठाने के कारण हैं.

सरकार ने पिछले सप्ताह चीन समेत विभिन्न विदेशी इकाइयों के 232 ऐप को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. दांव लगाने, जुआ और अनधिकृत तरीके से कर्ज सुविधा देने को लेकर ये प्रतिबंध लगाये गये हैं. एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उन्हें नियमों के तहत दस्तावेज जमा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है. उनके दस्तावेज और प्रतिवेदनों के आधार पर निर्णय किया जाएगा.

Also Read: Digital Loan Apps पर बैन के ऑर्डर से पहले RBI ने सरकार को सौंपी थी LIST

उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के नोडल अधिकारी के दांव लगाने और जुए में शामिल 138 वेबसाइट और कर्ज देने वाले 94 ऐप पर आपातकालीन अनुरोध पर शनिवार को इन्हें प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया. ये धन शोधन में शामिल थे और देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा थे. जिन इकाइयों पर पाबंदी लगायी गयी हैं, उनमें वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी लेजी पे और इंडिया बुल्स होम लोन शामिल हैं.

प्रतिबंधित सूची में शामिल अन्य वेबसाइटों में बॉडीलोन डॉट कॉम, कैशटीएम डॉट इन, फेयरसेन्ट डॉट कॉम, ट्रु बैलेंस डॉट एन डॉट अपटॉउन डॉट कॉम और एम पॉकेट डॉट एन डॉट अपटाउन डॉट कॉम शामिल हैं. (भाषा इनपुट के साथ)

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें