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हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा एसएससी

Updated at : 23 Apr 2024 1:57 AM (IST)
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हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा एसएससी

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने सोमवार को

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कोलकाता. पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने सोमवार को कहा कि 2016 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिये हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जायेगी. मजूमदार ने यहां पत्रकारों से कहा कि अदालत ने करीब 26,000 नौकरियां रद्द की हैं और हम उच्च न्यायालय का पूरा आदेश पढ़ने के बाद उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे.’

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की चयन प्रक्रिया के जरिये हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करते हुए सोमवार को इसे ‘अमान्य’ करार दे दिया. उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) को नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया.

यह पूछने पर कि आयोग फैसले के बाद कौन-कौन से कदम उठायेगा, इस पर मजूमदार ने कहा: हम 300 पृष्ठों के आदेश को पढ़ेंगे. इस पर चर्चा करेंगे और उसके कानूनी पहलुओं पर गौर करेंगे.

उन्होंने कहा कि पांच हजार लोगों पर अवैध तरीके से नौकरी पाने का आरोप है तो 26 हजार लोगों की नौकरियां क्यों रद्द की जायेंगी? मजूमदार ने कहा कि कुल 26 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र मिला तो संख्या कम या ज्यादा है, लंबी जांच के बाद पांच हजार लोगों के खिलाफ सीबीआइ की शिकायत थी, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर रद्द कर दिया. 9वीं, 10वीं के शिक्षक नियुक्ति और ग्रुप सी, ग्रुप डी में कुछ नौकरियां रद्द कर दी गयी थीं. तब से हमारे पास किसी के खिलाफ कोई नया सबूत नहीं है. सिद्धार्थ मजूमदार ने आगे कहा कि उन्होंने अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा है. फैसले की कॉपी मिलने के बाद वकीलों से सलाह कर सभी फैसले लिये जायेंगे.

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