ePaper

राज्य में 21 तक तैनात रहेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान

Updated at : 12 Jun 2024 9:42 PM (IST)
विज्ञापन
राज्य में 21 तक तैनात रहेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई चुनावी हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय सख्त हो गया है. कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बुधवार को चुनाव बाद हिंसा के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में 21 जून तक केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे.

विज्ञापन

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई चुनावी हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय सख्त हो गया है. कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बुधवार को चुनाव बाद हिंसा के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में 21 जून तक केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे. हाइकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. हाइकोर्ट ने आगे कहा कि राज्य पुलिस और केंद्रीय बल आपस में समन्वय स्थापित कर मामले को गंभीरता से लें और शिकायतें डीजीपी की ईमेल आईडी के माध्यम से दर्ज की जायें. हाइकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. ऐसी हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे.

गौरतलब है कि राज्य सरकार इस मामले में कोर्ट में 16 जून को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी. मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola