राज्य में 21 तक तैनात रहेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान
Updated at : 12 Jun 2024 9:42 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई चुनावी हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय सख्त हो गया है. कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बुधवार को चुनाव बाद हिंसा के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में 21 जून तक केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे.
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कोलकाता.
पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई चुनावी हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय सख्त हो गया है. कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बुधवार को चुनाव बाद हिंसा के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में 21 जून तक केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे. हाइकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. हाइकोर्ट ने आगे कहा कि राज्य पुलिस और केंद्रीय बल आपस में समन्वय स्थापित कर मामले को गंभीरता से लें और शिकायतें डीजीपी की ईमेल आईडी के माध्यम से दर्ज की जायें. हाइकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. ऐसी हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे. गौरतलब है कि राज्य सरकार इस मामले में कोर्ट में 16 जून को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी. मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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