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पुलिस प्रसेनजीत की जमानत के खिलाफ जायेगी हाइकोर्ट

Updated at : 19 Jul 2024 1:43 AM (IST)
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पुलिस प्रसेनजीत की जमानत के खिलाफ जायेगी हाइकोर्ट

कुख्यात गैंगस्टर जयंत सिंह के गैंग के गिरफ्तार सदस्य प्रसेनजीत दास उर्फ लाल्टू को बैरकपुर कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब बैरकपुर पुलिस उसकी जमानत के खिलाफ हाइकोर्ट जाने वाली है.

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तालतला के क्लब में किशोर पर अत्याचार के मामले में गिरफ्तार प्रसेनजीत को मिली है अंतरिम जमानत

प्रतिनिधि, बैरकपुर

उत्तर 24 परगना के अड़ियादह के तालतला स्थित एक क्लब में एक किशोर के प्राइवेट पार्ट्स पर चिमटा से अत्याचार करने का वायरल वीडियो की घटना के मामले में कुख्यात गैंगस्टर जयंत सिंह के गैंग के गिरफ्तार सदस्य प्रसेनजीत दास उर्फ लाल्टू को बैरकपुर कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब बैरकपुर पुलिस उसकी जमानत के खिलाफ हाइकोर्ट जाने वाली है. पुलिस के मुताबिक, मामले में गिरफ्तार जयंत को मंगलवार को हिरासत खत्म होने के बाद फिर पेशी हुई और कोर्ट ने दो हजार के निजी मुचलके पर आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी थी. इस पर पुलिस ने हाइकोर्ट जाने का फैसला किया है. साथ ही पुलिस उक्त वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की योजना बना रही है. पुलिस के मुताबिक, प्रसेनजीत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126/2 (जबरन रोकना), 117/2 (गंभीर चोट पहुंचाना), 110 (गैर इरादतन हत्या का मामला) के तहत मामला दर्ज किया गया था. लेकिन अब उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किये जाने की संभावना है.

मालूम रहे कि 11 जुलाई को एक मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रसेनजीत के वकील माधव चट्टोपाध्याय ने दावा किया कि पुलिस यह पहचान नहीं कर सकी कि वायरल वीडियो 2019 में किसने लिया या किसे पीटा जा रहा है, इस घटना में पुलिस के पास पहले से कोई शिकायत भी नहीं है और ना ही पीड़ित की शारीरिक जांच का कोई तथ्य है, इसलिए जमानत दे दी जाये. जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि अभी जमानत देना ठीक नहीं होगा क्योंकि जांच प्रक्रिया चल रही है. वीडियो से कोई छेड़छाड भी नही है. मामले में दोनों पक्षों के बयान के बाद कोर्ट ने प्रसेनजीत को अंतरिम जमानत दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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