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Mamata Banerjee : ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल बोस के मानहानि मामले की सुनवाई अब 10 जुलाई को

Updated at : 04 Jul 2024 6:13 PM (IST)
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Mamata Banerjee : ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल बोस के मानहानि मामले की सुनवाई अब 10 जुलाई को

Mamata Banerjee : राज्य के दो भावी विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन के साथ राज्य की खींचतानी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर हमला बोला था.

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Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ दायर मानहानि मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा. चूंकि मामला सुनवाई के लिए सूची में नहीं था, राज्यपाल के वकील ने गुरुवार को न्यायमूर्ति कृष्ण राव का ध्यान आकर्षित किया. इसके बाद जज ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख की घोषणा कर दी.

राज्यपाल बोस ने मंगलवार को दायर किया था मुकदमा

राज्यपाल बोस ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस मामले में राज्यपाल ने दो भावी तृणमूल विधायकों सायंतिका बनर्जी, रयात हुसैन सरकार और तृणमूल नेता कुणाल घोष का भी नाम सामने आया है. यह मामला बुधवार को जस्टिस राव की बेंच में आया. पिछले दिनों नबान्न में एक सरकारी बैठक से ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर हमला बोला था. जिसके चलते राज्यपाल ने मानहानि का मुकदमा दायर किया.

Mamata Banerjee : ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल के मानहानि मुकदमे की सुनवाई गुरुवार तक स्थगित

कुणाल घोष का नाम भी किया गया है शामिल

राजभवन सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा उपचुनाव में दो विजयी उम्मीदवारों की शपथ ग्रहण मुद्दे को लेकर की गई टिप्पणियों को देखते हुए उन्हें इसमें शामिल किया गया है. इस संबंध में कुणाल घोष ने कहा, ‘मैंने सुना है कि उन्होंने केस में मेरा नाम जोड़ दिया है. बुधवार को पहली सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति राव ने आदेश दिया कि राज्यपाल बोस के बारे में मुख्यमंत्री ममता की टिप्पणियों पर सभी मीडिया रिपोर्टों को भी मामले में शामिल किया जाना चाहिए.उल्लेखनीय है कि राजभवन में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने दो मई को बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की थी.संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, किसी राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती.

Mamata Banerjee : राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आखिर क्यों ममता बनर्जी के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा

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Shinki Singh

लेखक के बारे में

By Shinki Singh

10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.

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