हत्या का आरोपी दोषी करार, सजा कल
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 Jul 2024 1:20 AM
एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को चुंचुड़ा अदालत के फर्स्ट सेशन कोर्ट के जज संजय शर्मा ने गुरुवार को दोषी करार दिया
हुगली. एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को चुंचुड़ा अदालत के फर्स्ट सेशन कोर्ट के जज संजय शर्मा ने गुरुवार को दोषी करार दिया. शनिवार को अभियुक्त को सजा सुनायी जायेगी. अभियुक्त का नाम मोहर्रम अली है. सरकारी वकील शंकर गांगुली ने बताया कि आरोपी जमानत पर था. लेकिन दोषी करार दिये जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है. उधर, आरोपी के पिता अब्दुल काशिम अली का कहना है कि उनके बेटे को मानसिक समस्या है और गांववाले उसे चिढ़ा कर गुस्सा दिला देते थे. पैसे के अभाव में वह बेटे का इलाज नहीं करा सके. बता दें कि गुड़ाप थाना अंतर्गत कांटा गरिया गांव में चार फरवरी 2010 को शेख इब्राहिम (45) नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी. मोहर्रम अली के साथ उसका पुराना विवाद था. घटना वाले दिन शेख इब्राहिम नमाज पढ़कर लौट रहा था, तभी अली ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. मौके पर ही इब्राहिम की मौत हो गयी थी. मृतक के भतीजे फिरोज मामूद ने गुड़ाप थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था.
18 जुलाई 2010 को जांच अधिकारी ने मामले में चार्जशीट दाखिल की. मामले में कुल 13 लोगों ने गवाही दी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










