सोमवार तक एसएससी को दस्तावेज जमा करने की शीर्ष अदालत ने दी अनुमति

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इस बीच नया दस्तावेज अदालत में सौंपने के लिए स्कूल सर्विस कमीशन ने शीर्ष अदालत में मामला दर्ज कराया.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा 26 हजार नौकरियां रद्द करने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा था कि योग्य व अयोग्य उम्मीदवारों की पहचान मुमकिन है. इस पर सीबीआइ ने सकारात्मक जवाब दिया था. जबकि एसएससी की ओर से कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया था. मामले की सुनवाई पूरी हो गयी है. फैसला आने का इंतजार है. इस बीच नया दस्तावेज अदालत में सौंपने के लिए स्कूल सर्विस कमीशन ने शीर्ष अदालत में मामला दर्ज कराया. बुधवार को पूर्व मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की नौकरी भी हाइकोर्ट के निर्देश पर चली गयी थी. इस फैसले को चुनौती देते हुए वह सुप्रीम कोर्ट गयी थी. सुनवाई के दौरान ही एसएससी ने आवेदन किया कि 26 हजार नौकरियों को रद्द करने के मामले में कुछ नये दस्तावेज वे जमा करना चाह रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस पर कहा कि मामले पर लंबी सुनवाई हुई है. कई बार दस्तावेज देने का अवसर दिया गया था. अब नये सिरे से दस्तावेज क्यों देना चाह रहे हैं.

हालांकि उन्होंने अगले सोमवार तक सभी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान अंकिता अधिकारी की याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया. प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना व न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने नियुक्ति में संदेह जताते हुए आवेदन को खारिज कर दिया.

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