दुष्कर्मी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

Updated:
विज्ञापन
दुष्कर्मी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

कोर्ट ने पीड़िता को पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

विज्ञापन

कोलकाता. जलपाईगुड़ी पॉक्सो कोर्ट ने एक दुष्कर्मी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. शनिवार को जज रिंटू सुर ने यह सजा सुनायी. दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा. जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की सजा बढ़ जायेगी. कोर्ट ने पीड़िता को पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दिया. घटना 18 मार्च, 2021 में मयनागुड़ी इलाके में हुई थी. नाबालिग अपने भाई के साथ चाचा के गोदाम में खेल रही थी. कुछ देर के लिए भाई उसे छोड़ कर घर चला गया. इसी समय गोदाम में काम करने वाले एक कर्मचारी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की शिकायत मयनागुड़ी थाने में दर्ज हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई. शनिवार को अदालत ने सजा सुनाया. सरकारी वकील देवाशीष दत्ता ने कहा कि इस मामले में कुल नौ लोगों ने गवाही दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Ganesh Mahto

लेखक के बारे में

By Ganesh Mahto

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola