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पत्नी को गोली मारने के दोषी पति को सश्रम आजीवन कारावास

Updated at : 28 Jun 2025 1:20 AM (IST)
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पत्नी को गोली मारने के दोषी पति को सश्रम आजीवन कारावास

पत्नी को गोली मारने के मामले में बैरकपुर सब-डिविजनल कोर्ट के अधीन तृतीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति रितेश कुमार साव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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बीमा के पैसे के लिए की थी हत्या की कोशिश, कोर्ट ने सुनाया फैसला

संवाददाता, कोलकाता.

पत्नी को गोली मारने के मामले में बैरकपुर सब-डिविजनल कोर्ट के अधीन तृतीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति रितेश कुमार साव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं, ससुराल पक्ष के अन्य चार आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. न्यायिक सूत्रों के अनुसार, यह घटना तीन फरवरी 2011 की है. उस दिन रितेश खड़दह थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कमरहट्टी स्थित रिजेंट रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था. लौटते समय पत्नी जब कार की डिक्की से सामान निकाल रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी. हालांकि, बाद में जब अस्पताल में भर्ती पत्नी की हालत में सुधार हुआ, तो उसने पुलिस को बताया कि गोली उसके पति ने ही मारी थी. उसने यह भी आरोप लगाया कि रितेश ने बीमा के लाभ के लिए उसकी हत्या की साजिश रची थी.

फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रितेश सहित उसके परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रितेश को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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