कोलकाता.
महानगर में रूफटॉप रेस्टोरेंट के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. शनिवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के भवन विभाग के अधिकारियों ने शेक्सपीयर सरणी थाने की पुलिस के साथ पार्क स्ट्रीट स्थित मैग्मा हाउस की छत पर बने अवैध रेस्टोरेंट को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की. इससे पहले, शुक्रवार को निगम ने रेस्टोरेंट के मालिक को नोटिस जारी किया था, जो रेस्टोरेंट की छत पर चिपकाया गया था. निगम ने इसे कोलकाता नगर निगम भवन अधिनियम की धारा 400 (8) के तहत अवैध निर्माण घोषित किया है. रेस्टोरेंट प्रबंधन ने कानूनी प्रक्रिया के जरिये मामले को निबटाने की बात कही है. प्रशासन की यह सख्ती बड़ाबाजार स्थित मछुआ फल मंडी इलाके के एक होटल में हाल ही में हुई आगजनी की घटना के बाद देखने को मिली है. घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर कोलकाता के सभी रूफटॉप रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश जारी किया गया था. शुक्रवार को मेयर ने भी स्पष्ट किया था कि जैसे कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं बेच सकता, वैसे ही छत भी नहीं बेची जा सकती. छत पर रेस्टोरेंट बनाना अवैध है.कैफे के कर्मचारियों के विरोध के बाद खाली हाथ लौटे निगमकर्मी
इस बीच, शनिवार को निगम के अधिकारियों ने गोलपार्क स्थित ‘वाट्सएप कैफे’ के खिलाफ भी कार्रवाई की. हालांकि, कैफे के कर्मचारियों के भारी विरोध के चलते निगमकर्मी अवैध हिस्से को तोड़ नहीं सके और उन्हें लौटना पड़ा.
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