ePaper

अकारण सीबीआइ जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

Updated at : 28 Sep 2024 1:28 AM (IST)
विज्ञापन
अकारण सीबीआइ जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया.

विज्ञापन

कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट ने स्वैच्छिक शिक्षकों की नियुक्ति पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालय सिर्फ कुछ पत्रों के आधार पर बिना कारण बताये सीबीआइ जांच का आदेश देने की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) में स्वैच्छिक शिक्षकों को स्थायी करने के लिए कथित तौर पर किसी नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किये बिना प्रभारी मंत्री को लिखे गये पत्रों की हाइकोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच के आदेश को खारिज करने का फैसला सुनाया. बता दें कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने 19 मार्च और नौ अप्रैल 2024 को जांच का आदेश दिया था. बंगाल सरकार की अपील पर विचार करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा : इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को जांच सीबीआइ को सौंपने का अधिकार है. हालांकि ऐसा करने के लिए उसे इस बात पर विचार करना होगा कि उसे क्यों लगता है कि राज्य पुलिस द्वारा की गयी जांच पक्षपातपूर्ण नहीं है. केवल कुछ पत्रों के आधार पर इस तरह की कवायद उचित नहीं है. खंडपीठ ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआइ को जांच सौंपने की ऐसी कवायद बहुत ही दुर्लभ मामलों में की जानी चाहिए,

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola