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भाजपा विधायक अशोक डिंडा ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में दायर की अर्जी

Updated at : 14 Aug 2025 1:25 AM (IST)
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भाजपा विधायक अशोक डिंडा ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में दायर की अर्जी

बीते दिनों नबान्न अभियान के दौरान पुलिस के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक अशोक डिंडा को न्यू मार्केट पुलिस थाना ने समन जारी किया है और 17 अगस्त को पेश होने को कहा है.

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संवाददाता, कोलकाता

बीते दिनों नबान्न अभियान के दौरान पुलिस के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक अशोक डिंडा को न्यू मार्केट पुलिस थाना ने समन जारी किया है और 17 अगस्त को पेश होने को कहा है. इसी बीच, भाजपा विधायक ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की है. इसके साथ ही पुलिस ने काली खटिक नामक भाजपा नेता को भी पूछताछ के लिए बुलाया है और उन्होंने भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है. वहीं, भाजपा नेता शंकुदेव पंडा और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने भी बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर कर नबान्न अभियान के बाद दर्ज सभी मामलों को खारिज करने के लिए आवेदन किया है. बुधवार को उनके वकील ने न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता का ध्यान आकर्षित किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. मामले की सुनवाई गुरुवार को होने की संभावना है.

भाजपा नेताओं पर दर्ज एफआइआर खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका

वहीं, नबान्न अभियान के दौरान पुलिस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के खिलाफ कई एफआइआर दर्ज की गयी हैं. अधिवक्ता मयूख मुखर्जी ने इन सभी एफआइआर को खारिज करने की मांग करते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने इसे स्वीकार कर लिया है. न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की अदालत में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है. याचिकाकर्ता के वकील का दावा है कि अदालत ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी. पुलिस ने खुद उस आदेश का उल्लंघन किया. इसके अलावा, निर्दोष प्रदर्शनकारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किये गये हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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