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ओबीसी सर्टिफिकेट पर कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश की अवमानना का लगाया आरोप

Updated at : 04 Sep 2024 1:03 AM (IST)
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ओबीसी सर्टिफिकेट पर कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश की अवमानना का लगाया आरोप

मंगलवार को अधिवक्ता सुबीर सान्याल ने इस विषय में हाइकोर्ट का ध्यान आकर्षण किया.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने ओबीसी प्रमाण पत्र के प्रयोग को लेकर एक निर्देश जारी किया था. आरोप है कि इस आदेश की अवमानना की जा रही है. इस बाबत हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है, जिस पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है. मंगलवार को अधिवक्ता सुबीर सान्याल ने इस विषय में हाइकोर्ट का ध्यान आकर्षण किया. इसके बाद कोर्ट ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी.

जानकारी के अनुसार, हाइकोर्ट ने मई में एक निर्देश जारी कर कहा था कि वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस एक्ट की धारा 16 को खारिज किया जा रहा है. इस धारा के माध्यम से ओबीसी आयोग की अनुमति के बिना ही 37 श्रेणियां को ओबीसी की स्वीकृति देते हुए प्रमाण पत्र जारी किया था. हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रमाण पत्र को दिखाकर जिन लोगों को अब तक नौकरी मिल चुकी है, उन पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. लेकिन नये सिरे से कोई भी इस प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं कर पाएगा. अधिवक्ता सुबीर सान्याल ने कहा कि हाइकोर्ट के इस आदेश की अवमानना की जा रही है और पुराने प्रमाण पत्र के आधार पर नयी नियुक्तियां हो रही हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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