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दोस्त की हत्या का आरोपी दोषी करार

Updated at : 21 Sep 2024 1:53 AM (IST)
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दोस्त की हत्या का आरोपी दोषी करार

शराब पीने के बाद हुए विवाद में बांस से पीट-पीट कर दोस्त की हत्या करने के आरोपी को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया. अभियुक्त को शनिवार को सजा सुनायी जायेगी.

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इंटाली थाना क्षेत्र में आठ नवंबर 2017 को हुई थी घटना

सजा का एलान आज, शराब पीने के बाद विवाद में बांस से पीटकर दोस्त की हत्या कर दी थी

संवाददाता, कोलकाता

शराब पीने के बाद हुए विवाद में बांस से पीट-पीट कर दोस्त की हत्या करने के आरोपी को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया. अभियुक्त को शनिवार को सजा सुनायी जायेगी. उसका नाम संजय राम उर्फ संजय राजबंशी है. मृतक का नाम उपेंद्र यादव है. यह जानकारी सियालदह कोर्ट के सरकारी वकील उत्तम घोष ने दी.

उन्होंने बताया कि यह घटना इंटाली थाना क्षेत्र स्थित कॉन्वेंट लेन में आठ नवंबर 2017 को हुई थी. शराब पीने को लेकर उपेंद्र यादव का अपने दोस्त संजय राजवंशी के साथ विवाद हो गया था. गुस्से में संजय ने उपेंद्र के सिर पर बांस से हमला कर दिया था. लहूलुहान हालत में उपेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नौ नवंबर को उसकी मौत हो गयी थी. इंटाली थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में संजय को गिरफ्तार किया था. अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान कुल 15 लोगों ने गवाही दी.

इसके बाद सियालदह कोर्ट के जज अबीर चटर्जी ने संजय राम उर्फ संजय राजबंशी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया. अभियुक्त को शनिवार को सजा सुनायी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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