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पूर्व मंत्री मदन मित्रा 617 दिनों बाद जमानत पर रिहा

कोलकाता: सारधा चिटफंड फंड मामले के आरोपी पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा को अलीपुर अदालत को सशर्त जमानत दे दी है. श्री मित्रा 617 दिनों तक जेल व अस्पताल में थे. गुरुवार को अलीपुर अदालत में श्री मित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. शुक्रवार को अलीपुर अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए […]

कोलकाता: सारधा चिटफंड फंड मामले के आरोपी पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा को अलीपुर अदालत को सशर्त जमानत दे दी है. श्री मित्रा 617 दिनों तक जेल व अस्पताल में थे. गुरुवार को अलीपुर अदालत में श्री मित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. शुक्रवार को अलीपुर अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 30 लाख रुपये के व्यक्तिगत बांड पर जमानत दी है.
इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट स्थानीय थाना में जमा देने व सप्ताह में एक दिन सीबीआइ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. श्री मित्रा के वकील सुभाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि उन लोगों ने अदालत में कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद चार से पांच पूरक चार्जशीट दाखिल किये गये हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाये हैं. इसके साथ ही श्री मित्रा अब न तो विधायक हैं और न ही मंत्री ही हैं.

इस कारण अब वह प्रभावशाली नहीं रहे हैं. आम लोगों की तरह एक नागरिक हैं. इस कारण वह अब सारधा मामले की जांच को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है. उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी नवंबर 2015 में अलीपुर अदालत ने एक बार जमानत दे दी थी, लेकिन उसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. उसके बाद श्री मित्रा को फिर से जेल जाना पड़ा था. दूसरी ओर, सीबीआइ के अधिकारियों का कहना है कि वे अदालत के फैसले को देखेंगे. उसे बाद यह फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है.

किस धारा के तहत हैं आरोप
भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (अापराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 409 ( जन सेवक के रूप में विश्वास भंग) तथा प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन (बैनिंग) एक्ट, 1978 के सेक्शन 4 और 6 के तहत

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