जमानत के लिए मदन मित्र ने स्वयं को सिर्फ विधायक बताया है और आवेदन जमा किया है. गौरतलब है कि इससे पहले वह तीन बार हाइकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन तीनों बार उनकी याचिका को हाइकोर्ट और साथ ही अलीपुर अदालत ने कई बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
अब मदन मित्र ने फिर से जमानत के लिए याचिका दायर की है और इसमें अपने नाम के आगे से मंत्री शब्द हटा दिया है और सिर्फ विधायक मदन मित्र लिखा है. इस जमानत याचिका पर सुनवाई 25 जून को होगी.