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राज्य सरकार ने दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी, जो अब तक नहीं मिला

कोलकाता. आइला पीड़ितों को मुआवजा देने के संबंध में राज्य सरकार का रुख जल्द ही स्पष्ट किया जायेगा. सरकारी वकील ने बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में जज दीपंकर दत्त की अदालत में कहा कि इस बाबत वह राज्य सरकार से चर्चा करेंगे. उल्लेखनीय है कि दक्षिण 24 परगना के कुमीरमारी गांव के रहनेवाले अरविंद ढाली […]

कोलकाता. आइला पीड़ितों को मुआवजा देने के संबंध में राज्य सरकार का रुख जल्द ही स्पष्ट किया जायेगा. सरकारी वकील ने बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में जज दीपंकर दत्त की अदालत में कहा कि इस बाबत वह राज्य सरकार से चर्चा करेंगे. उल्लेखनीय है कि दक्षिण 24 परगना के कुमीरमारी गांव के रहनेवाले अरविंद ढाली का परिवार 2009 में आइला की चपेट में आया था.

उसकी बेटी पूर्णिमा की मौत इसमें हो गयी थी. उस वक्त राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की गयी थी. लेकिन यह रुपये अरविंद को नहीं मिले. इस बाबत उसने बीडीओ, एसडीओ व डीएम से भी शिकायत की लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. इसके बाद उसने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की. मंगलवार को अदालत ने कहा था कि सरकार यदि अन्य कार्यो में पैसे खर्च कर सकती है तो आइला पीड़ितों के लिए क्यों नहीं.

सरकारी वकील का कहना था कि पीड़ित का आवेदन गलत था. फिर उनका कहना था कि उक्त योजना बंद हो गयी है. इसके बाद अदालत ने कहा कि उनकी बातों में गलत बयानी है. सरकारी वकील को बुधवार को बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि वह इस बाबत राज्य सरकार से बात करेंगे. सात दिनों के भीतर इस बारे में अदालत को बताया जायेगा.

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