राज्य में शिक्षक नियुक्ति का मामला फिर फंसा
Updated at : 18 Jul 2018 2:03 AM (IST)
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कोलकाता : अदालत के निर्देश के मुताबिक मेधा सूची घोषित करने पर भी स्कूल सर्विस कमीशन को राहत नहीं है. अब उच्च माध्यमिक में शिक्षक नियुक्ति की अंतिम सूची को चुनौती देते हुए अदालत में कई अभ्यर्थी पहुंचे हैं.इसी सप्ताह कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश शेखर बॉबी सराफ की अदालत में मामले की सुनवाई की संभावना […]
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कोलकाता : अदालत के निर्देश के मुताबिक मेधा सूची घोषित करने पर भी स्कूल सर्विस कमीशन को राहत नहीं है. अब उच्च माध्यमिक में शिक्षक नियुक्ति की अंतिम सूची को चुनौती देते हुए अदालत में कई अभ्यर्थी पहुंचे हैं.इसी सप्ताह कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश शेखर बॉबी सराफ की अदालत में मामले की सुनवाई की संभावना है.
मंगलवार को याचिकाकर्ताओं के वकील आशीष कुमार चौधरी ने कहा कि सोमवार को इस मेधा सूची को घोषित करने में भी स्कूल सर्विस कमीशन ने नियमों का पालन नहीं किया. नौकरी के उम्मीदवारों का नाम सूची में रहने पर भी नंबर प्रकाशित नहीं किये गये. उन्होंने यह भी कहा कि जहां 100 शून्य पदों के लिए 140 का पैनल बनाना होता है.
इसकी वजह है कि नौकरी के सभी 100 अभ्यर्थी नौकरी करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती. इसी वजह से 40 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त रखा जाता है. लेकिन इस मामले में सूची में संख्या काफी अधिक है. 100 शून्य पदों के लिए उससे चार गुणा वेटिंग लिस्ट में हैं.
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