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हाइकोर्ट ने पत्थरों के अवैध खनन को बंद करने का दिया आदेश

Updated at : 10 May 2024 12:11 AM (IST)
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हाइकोर्ट ने पत्थरों के अवैध खनन को बंद करने का दिया आदेश

कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध पत्थर खनन को जल्द से जल्द बंद करने का आदेश दिया है.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध पत्थर खनन को जल्द से जल्द बंद करने का आदेश दिया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर वह पूर्व मेदिनीपुर के एगरा क्षेत्र में चारदीवारी लगायेगी, जहां से पत्थरों के अवैध खनन का आरोप लगा है. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के हल्दिया क्षेत्रीय कार्यालय से पूछा है कि किस कंपनी को वहां पत्थर खनन करने का आदेश दिया गया था, उसके पास कानूनी लाइसेंस है या नहीं. अगर कंपनी के पास वैध लाइसेंस नहीं है तो उसे तुरंत बंद करना होगा.

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