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बिरयानी में मिलावट करने वाले रेस्तरां पर तीन लाख का जुर्माना

Updated at : 17 Jul 2024 1:26 AM (IST)
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बिरयानी में मिलावट करने वाले रेस्तरां पर तीन लाख का जुर्माना

महानगर के पार्क सर्कस स्थित एक प्रतिष्ठित रेस्तरां पर बिरयानी में मिलावट किये जाने का आरोप है. इस आरोप के मद्देनजर कोलकाता नगर निगम के फूड सेफ्टी विभाग द्वारा रेस्तरां पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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कोलकाता नगर निगम के फूड सेफ्टी विभाग ने की कार्रवाईसंवाददाता, कोलकाता महानगर के पार्क सर्कस स्थित एक प्रतिष्ठित रेस्तरां पर बिरयानी में मिलावट किये जाने का आरोप है. इस आरोप के मद्देनजर कोलकाता नगर निगम के फूड सेफ्टी विभाग द्वारा रेस्तरां पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. निगम के फूड सेफ्टी विभाग से यह जानकारी मिली है. बताया गया है कि रेस्तरां में तैयार बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ प्रतिबंधित मसालों व रंगों का इस्तेमाल किया गया. जुर्माना लगाये जाने से पहले निगम द्वारा बिरयानी के सैंपल की जांच की गयी थी. जांच में बाद ही यह निर्णय लिया गया. अधिकारी ने बताया कि महानगर के होटल-रेस्तरां में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए विभाग की ओर से नियमित अभियान चलाये जाते हैं. 2016 से 10 मार्च 2024 तक निगम के फूड सेफ्टी विभाग ने जुर्माने से 20 लाख 55 हजार रुपये की वसूली की है. सबसे अधिक एक लाख 10 हजार और सबसे कम दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था. इस दौरान करीब 97 होटल व रेस्तरां पर जुर्माना लगाया गया. वहीं, पार्क सर्कस के रेस्तरां पर लगाये गये जुर्माने की राशि की अब तक वसूली नहीं हुई है. गौरतलब है कि पिछले महीने से कोलकाता के कुछ मछली बाजार में अभियान चलाया गया. इस दौरान यह जांच की गयी थी कि मछलियों पर फॉर्मेलिन का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं. मछलियों को ताज रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. यह भी सेहत के लिए हानिकारक होता है. इसके अलावा विभाग की ओर से अगले महीने स्ट्रीट फूड वेंडर को प्रशिक्षण भी दिये जाने की योजना है. करीब 50 हॉकरों को यह प्रशिक्षण मिलेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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