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ट्राम लाइन हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की

Updated at : 08 Aug 2024 1:34 AM (IST)
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ट्राम लाइन हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की

इसके खिलाफ अधिवक्ता अनिंद्य लाहिड़ी ने हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यानाकर्षण किया और मामले की जल्द सुनवाई करने का आवेदन किया है.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को महानगर में विभिन्न ट्राम रूटों पर फिर से सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव दिया था. इस बीच, राज्य सरकार ने कालीघाट क्षेत्र में ट्राम लाइन हटाने का काम शुरू कर दिया है. इसके खिलाफ अधिवक्ता अनिंद्य लाहिड़ी ने हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यानाकर्षण किया और मामले की जल्द सुनवाई करने का आवेदन किया है. हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार कर ली है और इसी सप्ताह मामले पर सुनवाई होने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि राज्य के परिवहन विभाग ने उन रूटों से ट्राम लाइन हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिन रूटों पर ट्राम सेवाएं बंद कर दी गयी हैं. हालांकि, महानगर से ट्राम परिसेवा बंद करने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मामले पर फैसला आने तक राज्य सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था. लेकिन इस बीच, परिवहन विभाग ने कालीघाट क्षेत्र से ट्राम लाइन हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ यह याचिका दायर की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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